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Sambhal News: पुलिस पर हमला करने वाले दो आरोपियों को पांच वर्ष दो माह के कारावास की सजा

Sat, 17 Feb 2024 04:02 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 17 Feb 2024 04:02 AM IST
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Two accused who attacked the police were sentenced to five years and two months imprisonment.
चंदौसी (संभल)। पुलिस पर हमला करने वाले दो आरोपियों को पांच वर्ष दो माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर जुर्माना लगाया गया है। आरोपियों ने साल 2011 में रजपुरा पुलिस पर जानलेवा हमला किया था।
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ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी धनंजय पांडेय ने बताया कि थाना रजपुरा के एसआई विपिन कुमार मौर्य ने 15 मई 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि चेकिंग के दौरान वह बाइकों से सिकंदरपुर खागी से चमरपुरा गांव को जा रहे थे। जैसे ही वह चमरपुरा तिराहे पर पहुंचे। वहां लोगों की काफी भीड़ जुटी थी। जिनमें कुछ लोग रामदास की हत्या को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। उन्होंने भीड़ को समझाने का प्रयास किया। लेकिन भीड़ ने पुलिस वालों की एक न सुनी। जिसके बाद आरोपी पुलिसकर्मियों से गाली गलौज करने लगे। साथ ही फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें पुलिस कर्मियों ने बमुश्किल खुद को बचाया। फायरिंग से मौके पर अफरा तफरी मच गई।
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आरोपी फायरिंग करते हुए चमरपुरा गांव की तरफ से भागने लगे। जिसमें से तीन लोगों को पकड़ लिया गया। जिसमें आरोपी लोचन व बाबा जी समेत अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरती फौजदार के न्यायालय में हुई। पुलिस ने गवाहों और बचाव पक्ष को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। पुलिस के हमले का दोषी मानते हुए आरोपी लोचन और बाबा जी दोनों को पांच वर्ष दो माह के कारावास 6500-6500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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