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Sambhal News: अवैध शस्त्र बना कर बेचने के तीन आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
Sat, 05 Oct 2024 05:52 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Sat, 05 Oct 2024 05:52 AM IST
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चंदौसी। न्यायालय ने अवैध हथियार बनाने व बेचने के मामले में तीन आरोपियों को दोष मुक्त किया है। मामला थाना संभल में 13 दिसंबर 2022 का है।
इसमें उप निरीक्षक जसपाल सिंह टीम के साथ गश्त पर थे। उसी दौरान मुखबिर की सूचना पर वह टीम के साथ कुरैशी बोन मिल संभल के सामने बने खंडहर पर पहुंचे। जहां अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने घेराबंदी कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बने व अधबने अवैध शस्त्र कब्जे में कर लिए। इस दौरान अंधेरे का लाभ उठा कर एक आरोपी मौके से भागने से सफल हो गया। पुलिस शहादत निवासी गांव जनेटा थाना बनियाठेर व अंसार निवासी पंजू सराय संभल को बरामद सामान के साथ थाने ले आए। जहां पूछताछ में भागने वाले व्यक्ति का नाम अरशद निवासी नूरियो सराय संभल बताया। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह अवैध तरीके से शस्त्र बना कर बेचते हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई अशोक कुमार यादव अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनपद संभल स्थित चंदौसी में हुई। जहां शुक्रवार को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में तीनों को बरी कर दिया।
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इसमें उप निरीक्षक जसपाल सिंह टीम के साथ गश्त पर थे। उसी दौरान मुखबिर की सूचना पर वह टीम के साथ कुरैशी बोन मिल संभल के सामने बने खंडहर पर पहुंचे। जहां अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने घेराबंदी कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बने व अधबने अवैध शस्त्र कब्जे में कर लिए। इस दौरान अंधेरे का लाभ उठा कर एक आरोपी मौके से भागने से सफल हो गया। पुलिस शहादत निवासी गांव जनेटा थाना बनियाठेर व अंसार निवासी पंजू सराय संभल को बरामद सामान के साथ थाने ले आए। जहां पूछताछ में भागने वाले व्यक्ति का नाम अरशद निवासी नूरियो सराय संभल बताया। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह अवैध तरीके से शस्त्र बना कर बेचते हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई अशोक कुमार यादव अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनपद संभल स्थित चंदौसी में हुई। जहां शुक्रवार को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में तीनों को बरी कर दिया।