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Sambhal News: न्यायिक जांच आयोग के समक्ष कल बयान दर्ज कराएंगे सांसद और विधायक का बेटा
Fri, 04 Apr 2025 01:40 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Fri, 04 Apr 2025 01:40 AM IST
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संभल। संभल बवाल के मामले में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के समक्ष शनिवार को सांसद जियाउर्रहमान बर्क व विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल बयान दर्ज कराने हैं। न्यायिक जांच आयोग की ओर से पत्र जारी किया गया है।
न्यायिक जांच आयोग के सचिव ने डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया को पत्र जारी कर पांच अप्रैल को लखनऊ स्थित कार्यालय में संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क और सुहेल इकबाल को अपने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। सांसद का कहना है कि उन्हें न्यायिक जांच आयोग का कोई पत्र नहीं मिला है। यदि बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है तो जरूर जाएंगे।
मालूम हो न्यायिक जांच आयोग में रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा अध्यक्ष, पूर्व डीजीपी एके जैन और पूर्व आईएएस अमित मोहन प्रसाद सदस्य हैं। अलग-अलग समय में जांच से जुड़े मामले में बयान दर्ज भी कर चुके हैं। 24 मार्च को जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट व दो अन्य सदस्यों को भी बयान दर्ज कराने के लिए पत्र जारी किया था, लेकिन जामा मस्जिद कमेटी के सदर को गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। सांसद व विधायक के बेटे भी एक मुकदमें में आरोपी हैं। सांसद पर भड़काऊ बयान देने और विधायक के बेटे पर बवाल कराने का आरोप है।
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न्यायिक जांच आयोग के सचिव ने डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया को पत्र जारी कर पांच अप्रैल को लखनऊ स्थित कार्यालय में संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क और सुहेल इकबाल को अपने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। सांसद का कहना है कि उन्हें न्यायिक जांच आयोग का कोई पत्र नहीं मिला है। यदि बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है तो जरूर जाएंगे।
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मालूम हो न्यायिक जांच आयोग में रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा अध्यक्ष, पूर्व डीजीपी एके जैन और पूर्व आईएएस अमित मोहन प्रसाद सदस्य हैं। अलग-अलग समय में जांच से जुड़े मामले में बयान दर्ज भी कर चुके हैं। 24 मार्च को जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट व दो अन्य सदस्यों को भी बयान दर्ज कराने के लिए पत्र जारी किया था, लेकिन जामा मस्जिद कमेटी के सदर को गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। सांसद व विधायक के बेटे भी एक मुकदमें में आरोपी हैं। सांसद पर भड़काऊ बयान देने और विधायक के बेटे पर बवाल कराने का आरोप है।
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