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Sambhal News: युवती का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी का 10 वर्ष कैद की सजा

Fri, 13 Dec 2024 01:30 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Fri, 13 Dec 2024 01:30 AM IST
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The man convicted of kidnapping and raping a girl was sentenced to 10 years imprisonment.
चंदौसी। न्यायालय ने थाना बनियाठेर के वर्ष 2020 के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में एक दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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थाना बनियाठेर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाना पुलिस को एक तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया कि छह अक्टूबर 2020 की रात 12 बजे उसकी बेटी शौच के लिए जंगल गई थी। इसी दौरान मोहम्मद गंज की तरफ से एक बाइक पर आए दो युवक उसकी बेटी को जबरन बाइक पर बैठाकर ले गए। उसने बेटी को छुड़ाने का काफी प्रयास किया लेकिन दोनों बाइक सवार बेटी को लेकर भाग गए। शोर मचने पर मौके पर गांव के बहुत से लोग आ गए और बेटी को काफी तलाश किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इस मामले में पुलिस ने आठ अक्टूबर 2020 को अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस की विवेचना में कमरुद्दीन निवासी सिरसा जट थाना नौगावां सादात जिला अमरोहा का नाम सामने आया। इस मुकदमे की सुनवाई न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संभल स्थित चंदौसी में हुई। जहां न्यायालय ने आरोपी कमरुद्दीन को 10 वर्ष कैद की सजा और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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