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Sambhal News: फड़ियाई बाजार में विवादित भूमि को प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त, नोकझोंक
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चंदौसी(संभल)। कोतवाली क्षेत्र के फड़ियाई बाजार में विवादित भूमि व मकान को लेकर चल रहा विवाद सोमवार को निपट गया। कोर्ट के आदेश पर भारी तादाद में पुलिस की मौजूदगी में सोमवार को भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया गया। इस बीच महिलाओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई लेकिन कुछ लोगों के हस्तक्षेप के बाद समझौता हो गया।
बताया जाता है कि वर्ष 2016 में मोहल्ला होली निवासी राजीव कुमार अग्रवाल ने किराया बेदखली का मुकदमा न्यायालय लघु वाद न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिवीजन में पालेंद्र कुमार शर्मा के खिलाफ वाद दायर किया था। जो 2019 में एकतरफा राजीव के पक्ष में हो गया। जिसका पालेंद्र शर्मा ने रेस्टोरेशन लगाया जो खारिज हो गया। उस आदेश के खिलाफ पालेंद्र शर्मा ने जिला न्यायालय में रिवीजन दायर किया। जो रिवीजन एडीजे चंदौसी ने खारिज कर दिया। उसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट फाइल की गई।
उधर दूसरे पक्ष के गिरीश अग्रवाल ने बताया कि करीब 650 गज भूमि उन्होंने वर्ष 2021 में राजीव कुमार अग्रवाल और अवनीश जिंदल मोहल्ला होली से क्रय की थी। राजीव अग्रवाल ने 128 गज भूमि का बैनामा हर्षित अग्रवाल, प्रमोद सक्सेना, राहुल, तरुण अग्रवाल चार लोगों के नाम किया था।
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इसी मामले में सोमवार को कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार तोमर भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। महिला पुलिस कर्मी भी साथ थीं। जमीन पर रह रहे लोगों से 128 गज भूमि को खाली करने के निर्देश दिए। इसी दौरान महिलाओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई लेकिन कोर्ट का आदेश दिखाने के बाद उक्त 128 गज भूमि में बना मकान खाली कर दिया। बाकी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रयास किया, महिलाएं अड़ी रहीं। कुछ लोगों के हस्तक्षेप से समझौता हो गया। इसके बाद बाकी भी भूमि को भी खाली कर दिया गया। कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार तोमर ने बताया कि उक्त भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। किसी प्रकार का कोई विवाद हो गया।
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बताया जाता है कि वर्ष 2016 में मोहल्ला होली निवासी राजीव कुमार अग्रवाल ने किराया बेदखली का मुकदमा न्यायालय लघु वाद न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिवीजन में पालेंद्र कुमार शर्मा के खिलाफ वाद दायर किया था। जो 2019 में एकतरफा राजीव के पक्ष में हो गया। जिसका पालेंद्र शर्मा ने रेस्टोरेशन लगाया जो खारिज हो गया। उस आदेश के खिलाफ पालेंद्र शर्मा ने जिला न्यायालय में रिवीजन दायर किया। जो रिवीजन एडीजे चंदौसी ने खारिज कर दिया। उसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट फाइल की गई।
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उधर दूसरे पक्ष के गिरीश अग्रवाल ने बताया कि करीब 650 गज भूमि उन्होंने वर्ष 2021 में राजीव कुमार अग्रवाल और अवनीश जिंदल मोहल्ला होली से क्रय की थी। राजीव अग्रवाल ने 128 गज भूमि का बैनामा हर्षित अग्रवाल, प्रमोद सक्सेना, राहुल, तरुण अग्रवाल चार लोगों के नाम किया था।
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इसी मामले में सोमवार को कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार तोमर भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। महिला पुलिस कर्मी भी साथ थीं। जमीन पर रह रहे लोगों से 128 गज भूमि को खाली करने के निर्देश दिए। इसी दौरान महिलाओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई लेकिन कोर्ट का आदेश दिखाने के बाद उक्त 128 गज भूमि में बना मकान खाली कर दिया। बाकी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रयास किया, महिलाएं अड़ी रहीं। कुछ लोगों के हस्तक्षेप से समझौता हो गया। इसके बाद बाकी भी भूमि को भी खाली कर दिया गया। कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार तोमर ने बताया कि उक्त भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। किसी प्रकार का कोई विवाद हो गया।