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Sambhal News: नाबालिग को बहलाकर ले जाने के दोषी को सात की कैद, जुर्माना भी लगाया

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 11 Sep 2025 02:19 AM IST
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The accused of luring a minor was sentenced to seven years' imprisonment and fined
चंदौसी(संभल)। कोर्ट ने 2028 में रजपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग को बहलाकर ले जाने के मामले में एक दोषी का सात साल की कैद सजा सुनाई है। साथ ही 16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई।विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो आदित्य सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि 08 जुलाई 2018 की सुबह 11 बजे करीब उसकी 16 वर्षीय बेटी खेत में पुशओं के लिए चारा काटने गई थी, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं आई। पता चला कि उनकी बेटी को गांव सिंधौला निवासी ओमप्रकाश, रोशन, शेर सिंह, टीकाराम बहलाकर ले गए। उसने आरोपियों से बेटी को वापस करने की गुहार लगाई, लेकिन आरोपियों ने गाली-गलौज की और मारपीट पर ऊतारू हो गए। शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में एसपी के आदेश पर पुलिस ने ओमप्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने ओमप्रकाश को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास और 16 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड में से आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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