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Sambhal News: नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी को दस वर्ष का कारावास
Fri, 19 Jan 2024 04:09 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Fri, 19 Jan 2024 04:09 AM IST
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चंदौसी। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी युवक को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि धनारी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 30 मार्च 2019 को अपने ही गांव के युवक पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उसने पुलिस को बताया कि गांव का श्री गोपाल उर्फ पंचम उसकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया। किसी तरह किशोरी उसके चंगुल से बचकर घर वापस आई।
इसके बाद भी आरोपी किशोरी को घर से ले जाने व जान से मारने की धमकी दे रहा था। पीड़ित ने इसकी रिपोर्ट धनारी थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने जांच कर आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट, अपरहरण, दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दिया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव के न्यायालय में हुई। जिसमें आरोपी को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि धनारी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 30 मार्च 2019 को अपने ही गांव के युवक पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उसने पुलिस को बताया कि गांव का श्री गोपाल उर्फ पंचम उसकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया। किसी तरह किशोरी उसके चंगुल से बचकर घर वापस आई।
इसके बाद भी आरोपी किशोरी को घर से ले जाने व जान से मारने की धमकी दे रहा था। पीड़ित ने इसकी रिपोर्ट धनारी थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने जांच कर आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट, अपरहरण, दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दिया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव के न्यायालय में हुई। जिसमें आरोपी को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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