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अस्थायी लाइसेंसधारी चिह्नित स्थान पर ही लगाएं पटाखों की दुकान
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अस्थाई लाइसेंसधारी चिह्नित स्थान पर ही पटाखों की दुकान लगाएं। यह बात डीएम मनीष बंसल ने कलक्ट्रेट सभागार में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व आतिशबाजों के साथ आयोजित की गई बैठक में कही।
मंगलवार की शाम आयोजित की गई बैठक में डीएम ने स्पष्ट कर दिया कि इस बीच डीएम की ओर से शासन की गाइडलाइन का पालन करने को लेकर अधिक जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि सीएफओ की ओर से तय किए गए स्थान पर पटाखों की दुकान लगाएं। पटाखों की दुकान के आसपास बालू व पानी से भरी बाल्टियां आदि होना जरूरी है। किसी भी हालत में पटाखे ओवर रेट न बेचे जाएं। साथ सभी पटाखा दुकानदारों को अपनी-अपनी दुकानों पर लाइसेंस की छाया प्रति रखना जरूरी है।
एसपी चक्रेश मिश्र ने कहा कि आबादी के बीच कोई भी फुटकर विक्रेता व भंडारण तथा बड़ी दुकान वाला विक्रेता पटाखे नहीं बेचेगा। जानकारी मिलने पर कार्रवाई तय है। लकड़ी, घास-फूस व पिन्नी आदि से बनाई गई दुकानें लगाने से बचें। पटाखा बेचने की अनुमति एसडीएम स्तर से दी जाएगी। वह सभी लाइसेंसधारी जिनके गोदाम बाहर व दुकान आबादी में है, तो वह दुकानदार अपनी दुकानें गोदाम के पास ही लगाएं। एसपी ने कहा कि गली-मोहल्ले व आबादी वाले रोड, बाजार तथा रेहड़ी पर पटाखे बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएफओ ने कहा कि पटाखों की दुकानों पर हेलोजन लाइट न लगाई जाए तथा सभी दुकानों के बीच 3 से 4 मीटर का फासला होना जरूरी है। दुकान बंद करते समय लाइट बंद करके जाएं। साथ ही मोमबत्ती व दीपक भी जला न रहने दें। इस बीच एडीएम कमलेश कुमार अवस्थी व एएसपी श्रीश चंद्र समेत सभी एसडीएम व सीओ, जिला स्तरीय अधिकारी व पटाखा विक्रेता व अन्य व्यापारी रहे।
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मंगलवार की शाम आयोजित की गई बैठक में डीएम ने स्पष्ट कर दिया कि इस बीच डीएम की ओर से शासन की गाइडलाइन का पालन करने को लेकर अधिक जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि सीएफओ की ओर से तय किए गए स्थान पर पटाखों की दुकान लगाएं। पटाखों की दुकान के आसपास बालू व पानी से भरी बाल्टियां आदि होना जरूरी है। किसी भी हालत में पटाखे ओवर रेट न बेचे जाएं। साथ सभी पटाखा दुकानदारों को अपनी-अपनी दुकानों पर लाइसेंस की छाया प्रति रखना जरूरी है।
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एसपी चक्रेश मिश्र ने कहा कि आबादी के बीच कोई भी फुटकर विक्रेता व भंडारण तथा बड़ी दुकान वाला विक्रेता पटाखे नहीं बेचेगा। जानकारी मिलने पर कार्रवाई तय है। लकड़ी, घास-फूस व पिन्नी आदि से बनाई गई दुकानें लगाने से बचें। पटाखा बेचने की अनुमति एसडीएम स्तर से दी जाएगी। वह सभी लाइसेंसधारी जिनके गोदाम बाहर व दुकान आबादी में है, तो वह दुकानदार अपनी दुकानें गोदाम के पास ही लगाएं। एसपी ने कहा कि गली-मोहल्ले व आबादी वाले रोड, बाजार तथा रेहड़ी पर पटाखे बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएफओ ने कहा कि पटाखों की दुकानों पर हेलोजन लाइट न लगाई जाए तथा सभी दुकानों के बीच 3 से 4 मीटर का फासला होना जरूरी है। दुकान बंद करते समय लाइट बंद करके जाएं। साथ ही मोमबत्ती व दीपक भी जला न रहने दें। इस बीच एडीएम कमलेश कुमार अवस्थी व एएसपी श्रीश चंद्र समेत सभी एसडीएम व सीओ, जिला स्तरीय अधिकारी व पटाखा विक्रेता व अन्य व्यापारी रहे।
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