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Sambhal News: शारिक साटा और साथी सिकंदर की लाखों की संपत्ति होगी कुर्क
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चंदौसी(संभल)। गैंग बनाकर अपराध कर संपत्ति अर्जित करने के मामले में शारिक साटा और उसके साथी सिकंदर के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए हैं। शारिक साटा संभल में 24 नवंबर को हुए बवाल में साजिश रचने का भी आरोपी है।
थानाध्यक्ष नखासा की आख्या अनुसार सिकंदर और शारिक उर्फ साटा निवासी मोहल्ला दीपा सराय के खिलाफ गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप करने के मामले में केस दर्ज हैं। सिकंदर और शारिक साटा ने अपराध के जरिये ग्राम तुर्तीपुरा संभल 268 वर्ग मीटर का प्लॉट अपनी पत्नियों साजिया परवीन और गुल ए रोशन के नाम कराया था। इस संपत्ति की कीमत लाखाें में बताई जा रही है। नखासा पुलिस ने दोनों को नोटिस तामील कराए थे।
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सिकंदर और शारिक साटा के विरुद्ध थाने में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत है। सिकंदर के खिलाफ यूपी और उत्तराखंड के विभिन्न थानों में 18 आपराधिक मामले और शारिक साटा के खिलाफ यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल के विभिन्न थानों में भी 36 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
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ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दोनों मामलों में नोटिस तामील कराए गए। अवसर देने के बाद भी कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ। सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश संभल के न्यायालय में हुई। अभियोजन अधिकारी धनंजय पाण्डेय ने पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट ने संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
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थानाध्यक्ष नखासा की आख्या अनुसार सिकंदर और शारिक उर्फ साटा निवासी मोहल्ला दीपा सराय के खिलाफ गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप करने के मामले में केस दर्ज हैं। सिकंदर और शारिक साटा ने अपराध के जरिये ग्राम तुर्तीपुरा संभल 268 वर्ग मीटर का प्लॉट अपनी पत्नियों साजिया परवीन और गुल ए रोशन के नाम कराया था। इस संपत्ति की कीमत लाखाें में बताई जा रही है। नखासा पुलिस ने दोनों को नोटिस तामील कराए थे।
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जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सिकंदर और शारिक साटा के विरुद्ध थाने में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत है। सिकंदर के खिलाफ यूपी और उत्तराखंड के विभिन्न थानों में 18 आपराधिक मामले और शारिक साटा के खिलाफ यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल के विभिन्न थानों में भी 36 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
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ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दोनों मामलों में नोटिस तामील कराए गए। अवसर देने के बाद भी कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ। सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश संभल के न्यायालय में हुई। अभियोजन अधिकारी धनंजय पाण्डेय ने पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट ने संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।