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Sambhal: अवैध शस्त्र फैक्टरी चलाने वाले को दस साल की सजा, दस हजार का जुर्माना, एक आरोपी को किया बरी
Mon, 13 May 2024 05:36 PM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, संभल
अमर उजाला नेटवर्क, संभल
Published by: विमल शर्मा
Updated Mon, 13 May 2024 05:36 PM IST
सार
संभल में अवैध शस्त्र फैक्टरी चलाने वाले को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
न्यायालय ने थाना संभल में पकड़ी गई अवैध शस्त्र फैक्टरी के मामले में आरोपी दानिश उर्फ मुन्ना को दस वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दूसरे आरोपी अनस को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि 27 अगस्त 2020 को थाना संभल की पुलिस गश्त पर जा रही थी।
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गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चौधरी सराय चौराहा के पास आम के बाग में टयूबवेल के पीछे कुछ लोग अवैध शस्त्र बनाने का काम कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा, तो कुछ लोग अवैध हथियार बनाने का कार्य कर रहे थे। इनमें से एक व्यक्ति ड्रिल मशीन से बोर कर रहा था।
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पुलिस बल ने दबिश देकर आरोपियों को दबोचा। पुलिस को काफी अधबने तमंचे व असलाह बनाने के उपकरण मिले। दानिश को मौके से पकड़ा गया। दूसरे भागने वाले आरोपी का नाम दानिश ने अनस बताया। पुलिस ने न्यायालय में दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
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इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय नारायण राय के न्यायालय में हुई। जहां न्यायालय ने आरोपी अनस को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया। साथ ही दूसरे आरोपी दानिश उर्फ मुन्ना को अवैध असलाह बनाने के जुर्म में दस वर्ष की सजा व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।