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Sambhal: युवती को रात में अकेली देख घर में घुसा युवक, छेड़खानी की कोशिश, शोर मचाने में छत से भागा आरोपी

Mon, 04 Mar 2024 05:36 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, संभल
अमर उजाला नेटवर्क, संभल Published by: विमल शर्मा Updated Mon, 04 Mar 2024 05:36 PM IST
सार

संभल में युवती से छेड़खानी करने के आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को तलाश की जा रही है। आरोपी ने युवती को घर में अकेला देख छेड़खानी की कोशिश की। 

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Sambhal: Seeing the girl alone at night, a young man entered the house, tried to molest her
रजपुरा थाने में दर्ज किया गया केस - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

रजपुरा थाना क्षेत्र के एक कस्बे में रहने वाली युवती के साथ मोहल्ला के युवक ने छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपी की तलाश की जा रही है। युवती के पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।

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युवती के पिता ने बताया कि 24 फरवरी की रात मोहल्ला निवासी युवक छत से होकर घर में घुस गया। उसने बेटी से छेड़छाड़ शुरू कर दी। बेटी की नींद से आंख खुली तो उसने शोर मचाया। इसके बाद आरोपी धमकाते हुए भाग गया।
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रजपुरा थाना प्रभारी जयपाल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर अर्जुन सैनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

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साक्ष्य के अभाव में किया दोषमुक्त

चंदौसी में न्यायालय ने छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के थाना बहजोई में दर्ज मुकदमे के मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषमुक्त किया है। आरोपी के अधिवक्ता राम कुमार ने बताया कि बहजोई की रहने वाली एक महिला ने पुत्री के साथ छेड़खानी व मारपीट का आरोप गांव निवासी प्रेमशंकर पर लगाया था।


तहरीर में महिला ने बताया कि 16 जनवरी 2019 की शाम महिला अपने बेटे व पुत्री के साथ खेत पर पशुओं का चारा लेने गई थी। खेत से उसकी नाबालिग बेटी चारे की पोटली लेकर जाने लगी। पुत्र और महिला चारा लेकर उसके पीछे पीछे आ रहे थे।

इस दौरान रास्ते में आरोपी प्रेमशंकर आरोपी आ गया और उसने पुत्री के साथ मारपीट व छेड़खानी की। शोर शराबा सुनकर आस पास खेतों में काम कर रहे लोग आ गए। जब महिला के बेटे ने पीड़िता को बचाने का प्रयास किया। तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की।


पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव के न्यायालय में हुई। जहां न्यायालय ने आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया।

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