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संभल CO चाैधरी बोले: मुस्लिमों का होली के रंग से धर्म भ्रष्ट होता है तो वह घर से न निकलें, दिल बड़ा होना चाहिए

Thu, 06 Mar 2025 06:33 PM IST
विमल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Published by: विमल शर्मा Updated Thu, 06 Mar 2025 06:33 PM IST
सार

संभल कोतवाली में पीस कमेटी बैठक में सीओ अनुज चौधरी ने होली और जुमे को लेकर सभी से सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि दोनों समुदाय एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और शांति बनाए रखें। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

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Sambhal CO Chaudhary said: If Muslims' religion is corrupted by Holi colours, they should not leave their home
संभल सीओ अनुज चाैधरी - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार

संभल के सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि जुमा वर्ष में 52 और होली एक बार आती है। यदि मुस्लिम समुदाय का होली के रंग से धर्म भ्रष्ट होता है तो वह उस दिन घर से न निकलें। अगर कोई रंग डाल दे तो बुरा न मानें। बड़ा दिल होना चाहिए। आगे यह भी कहा कि हिंदू समुदाय के लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए कि वह उस व्यक्ति पर रंग न डालें जो बुरा मान सकता है।

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बृहस्पतिवार को संभल कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। सीओ ने कहा कि 14 मार्च को होली का पर्व है। इस दिन जुमे की नमाज भी होगी। जिस तरह से मुस्लिम पूरे वर्ष ईद का इंतजार करते हैं। वैसे ही हिंदू समुदाय के लोग होली के इंतजार में रहते हैं।
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इस दिन रंग लगाने के साथ ही गले मिलकर मिठाई खिलाकर होली की बधाई दी जाती है। 24 नवंबर को हुए बवाल के बाद शहर अतिसंवेदनशील है। इसलिए पुलिस-प्रशासन के अधिकारी लगातार पीस कमेटी की बैठक कर सभी से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाने की अपील कर रहे हैं। सीओ ने कहा कि यदि कोई माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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उपद्रवियों की 10 जमानत अर्जियां खारिज
संभल हिंसा के उपद्रवियों की 14 जमानत अर्जियों पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश/रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दाैरान कोर्ट ने 10 अर्जियों को खारिज कर दिया। वहीं आरोपी मुस्तफा हसन उर्फ राजू की चार जमानत अर्जियों में तारीख बढ़ाने का प्रार्थना पत्र आने पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 10 मार्च की तिथि नियत की।

संभल कोतवाली की अपराध संख्या 337/24 में मो. आमिद, अंसार, सुभान उर्फ मुन्ना, सुजाउद्दीन उर्फ सज्जू, दिलनवाज, मुस्तफा हसन उर्फ राजू, याकूब, असद, अपराध संख्या 334/24 में मुस्तफा हसन उर्फ राजू व रेहान, अपराध संख्या 333/24 में मुस्तफा हसन उर्फ राजू, थाना नखासा में दर्ज अपराध संख्या 304/24 में मो. सूफियान, मो. निहाल अपराध संख्या 305/24 में मो. निहाल आदि की 14 जमानत अर्जियों पर सुनवाई हुई।

न्यायालय ने आरोपी मुस्तफा हसन उर्फ राजू की चार जमानत अर्जियों में तारीख बढ़ाने का प्रार्थना पत्र आने पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तिथि निर्धारित की। इसके अलावा अन्य 10 जमानत अर्जियां खारिज कर दीं।

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