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Sambhal News: बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के संचालित 11 जींस वाशिंग प्लांट बंदी के आदेश
Tue, 12 Aug 2025 02:23 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Tue, 12 Aug 2025 02:23 AM IST
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संभल। डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिना रजिस्ट्रेशन और मानकों की अनदेखी करके संचालित जींस वाशिंग प्लांटों पर कार्रवाई शुरू की है। मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-7 ने हयातनगर थाना क्षेत्र संचालित 11 जींस वाशिंग प्लांटों को बंद करने संबंधी आदेश जारी किया है।
वैसे तो जींस वाशिंग प्लांटों का संचालन काफी समय से रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कार्रवाई नहीं की गई। पिछले महीने से डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने अधिकारियों की टीम गठित करते हुए छापेमारी और कार्रवाई शुरू कराई तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कार्रवाई के मूड में आ गया है। मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-7 ने ऐसे जींस वाशिंग प्लांटों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। यह मो.इमरान अजीजपुर असदपुर, मो.कामिल सरायतरीन, मो.तसलीम हयातनगर, मो.फैसल हयातनगर, मै.ब्लैक तुर्की वाशिंग प्लांट बहजोई रोड हयातनगर, मो.रिजवान अंसारी हयातनगर, शकील हयातनगर, मो.जुनैद हयातनगर, मो.इश्तियाक हयातनगर, हाजी शाह आलम मोहल्ला कटरा, शकील अहमद, अलीमुद्दीन एवं मोहम्मद तालिब सरायतरीन के जींस वाशिंग प्लांट से संबंधित है। कहा है कि वाशिंग प्लांट में कच्चे माल के रूप में रेडिमेट गारमेंट एवं वाशिंग केमिकल का प्रयोग करके जींस की धुलाई का काम किया जाता है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित की धारा-47 के अंतर्गत कंपनी है। बोर्ड के प्रावधानों के अंतर्गत बिना सहमति एवं बिना इकाई स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र के इकाई का संचालन किया गया। जिसे लेकर पूर्व में नोटिस जारी किया गया। अधिकारियों ने प्लांट का निरीक्षण किया तो शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं पाया गया। भू प्रयोग से संंबंधित कोई प्रमाण पत्र न तो कार्यालय में प्रस्तुत किया गया और न ही निरीक्षण के दौरान उपलब्ध कराया गया।
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वैसे तो जींस वाशिंग प्लांटों का संचालन काफी समय से रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कार्रवाई नहीं की गई। पिछले महीने से डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने अधिकारियों की टीम गठित करते हुए छापेमारी और कार्रवाई शुरू कराई तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कार्रवाई के मूड में आ गया है। मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-7 ने ऐसे जींस वाशिंग प्लांटों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। यह मो.इमरान अजीजपुर असदपुर, मो.कामिल सरायतरीन, मो.तसलीम हयातनगर, मो.फैसल हयातनगर, मै.ब्लैक तुर्की वाशिंग प्लांट बहजोई रोड हयातनगर, मो.रिजवान अंसारी हयातनगर, शकील हयातनगर, मो.जुनैद हयातनगर, मो.इश्तियाक हयातनगर, हाजी शाह आलम मोहल्ला कटरा, शकील अहमद, अलीमुद्दीन एवं मोहम्मद तालिब सरायतरीन के जींस वाशिंग प्लांट से संबंधित है। कहा है कि वाशिंग प्लांट में कच्चे माल के रूप में रेडिमेट गारमेंट एवं वाशिंग केमिकल का प्रयोग करके जींस की धुलाई का काम किया जाता है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित की धारा-47 के अंतर्गत कंपनी है। बोर्ड के प्रावधानों के अंतर्गत बिना सहमति एवं बिना इकाई स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र के इकाई का संचालन किया गया। जिसे लेकर पूर्व में नोटिस जारी किया गया। अधिकारियों ने प्लांट का निरीक्षण किया तो शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं पाया गया। भू प्रयोग से संंबंधित कोई प्रमाण पत्र न तो कार्यालय में प्रस्तुत किया गया और न ही निरीक्षण के दौरान उपलब्ध कराया गया।
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