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Sambhal News: बैंक प्रबंधक व वरिष्ठ प्रबंधक के वेतन से दस-दस हजार रुपये काटने के आदेश
Mon, 11 Dec 2023 01:41 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Mon, 11 Dec 2023 01:41 AM IST
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संभल। जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने एक परिवाद की सुनवाई कर आदेश दिया है कि बैंक प्रबंधक व वरिष्ठ प्रबंधक के वेतन से दस-दस हजार रुपये काटे जाएं। आयोग ने यह आदेश बहजोई के निवासी सूर्य प्रकाश उर्फ राजू के वाद पर दिया है।
सूर्य प्रकाश उर्फ राजू का बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कार्यालय बहजोई में एक बचत खाता है। इसमें इन्होंने अपनी बेटी टिंकल वार्ष्णेय के भविष्य के लिए एक लाख की एफडी बनाने के लिए 29 दिसंबर-2017 को आवेदन किया था। तत्कालीन प्रबंधक व वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा एक सावधि जमा का प्रमाण पत्र (जिस पर धनराशि 120448 रुपये अंकित कर) उपलब्ध कराया। जरूरत पड़ने पर भुगतान के लिए 27 जनवरी 2023 को बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यालय में पहुंचे और एफडी की धनराशि वापस मांगी। इस पर भुगतान करने से मना किया गया। अधिवक्ता लव वार्ष्णेय के माध्यम से यह मामला उपभोक्ता आयोग में पहुंचा। यहां सुनवाई के बाद एफडी की धनराशि का भुगतान नियम अनुसार परिवादी को करने पर बहस हुई। कई कमियां सामने आईं। लव मोहन वार्ष्णेय ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक को आयोग ने आदेश किया कि वह एफडी संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक के वेतन से दस-दस हजार रुपये काटे जाएं। यह परिवादी को बतौर क्षतिपूर्ति दो माह में अदा किए जाएं। पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति के लिए भी दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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सूर्य प्रकाश उर्फ राजू का बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कार्यालय बहजोई में एक बचत खाता है। इसमें इन्होंने अपनी बेटी टिंकल वार्ष्णेय के भविष्य के लिए एक लाख की एफडी बनाने के लिए 29 दिसंबर-2017 को आवेदन किया था। तत्कालीन प्रबंधक व वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा एक सावधि जमा का प्रमाण पत्र (जिस पर धनराशि 120448 रुपये अंकित कर) उपलब्ध कराया। जरूरत पड़ने पर भुगतान के लिए 27 जनवरी 2023 को बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यालय में पहुंचे और एफडी की धनराशि वापस मांगी। इस पर भुगतान करने से मना किया गया। अधिवक्ता लव वार्ष्णेय के माध्यम से यह मामला उपभोक्ता आयोग में पहुंचा। यहां सुनवाई के बाद एफडी की धनराशि का भुगतान नियम अनुसार परिवादी को करने पर बहस हुई। कई कमियां सामने आईं। लव मोहन वार्ष्णेय ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक को आयोग ने आदेश किया कि वह एफडी संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक के वेतन से दस-दस हजार रुपये काटे जाएं। यह परिवादी को बतौर क्षतिपूर्ति दो माह में अदा किए जाएं। पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति के लिए भी दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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