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Sambhal News: एनडीपीएस एक्ट में दोषी को एक साल छह माह का कारावास
Thu, 20 Jun 2024 05:29 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Thu, 20 Jun 2024 05:29 AM IST
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चंदौसी (संभल)। एनडीपीएस एक्ट के मामले में कोर्ट ने हयातनगर निवासी सहरोज को दोषी मानते हुए डेढ़ साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। आरोपी नशे की गोलियों के साथ पकड़ा गया था।
संभल कोतवाली के तत्कालीन एसआई अजय कुमार 11 नवंबर 2021 को गश्त कर रहे थे। करीब रात आठ बजे जैसे ही वह जशोदा चौराहे से आगे मंडी किशन दास रोड पर पहुंचे, तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उस व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछने पर उसने अपना नाम सहरोज निवासी थाना हयातनगर बताया। तलाशी में उसके पास से 100 नशे की गोलियां बरामद हुईं। जिसके बाद पुलिस उसे कोतवाली लेकर आई। जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज की। साथ ही आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरती फौजदार के न्यायालय में हुई। जहां न्यायालय ने सहरोज को दोषी करार दिया। उसे एक साल छह महीने के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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संभल कोतवाली के तत्कालीन एसआई अजय कुमार 11 नवंबर 2021 को गश्त कर रहे थे। करीब रात आठ बजे जैसे ही वह जशोदा चौराहे से आगे मंडी किशन दास रोड पर पहुंचे, तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उस व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछने पर उसने अपना नाम सहरोज निवासी थाना हयातनगर बताया। तलाशी में उसके पास से 100 नशे की गोलियां बरामद हुईं। जिसके बाद पुलिस उसे कोतवाली लेकर आई। जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज की। साथ ही आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरती फौजदार के न्यायालय में हुई। जहां न्यायालय ने सहरोज को दोषी करार दिया। उसे एक साल छह महीने के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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