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अब आसानी से नहीं काटे या जोड़े जा सकेंगे राशन कार्ड में यूनिट
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संभल। शिकायत के आधार पर अपात्र बता अब किसी का भी नाम राशन कार्ड से नहीं निकाला जाएगा और न ही सिफारिश के आधार पर कोई नया नाम जोड़ा जाएगा। अब किसी का नाम राशन कार्ड में जुड़वाने या हटवाने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी का अनुमोदन जरूरी है। नगर क्षेत्र में जहां अधिशासी अधिकारी जांच कर अपनी रिपोर्ट देंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी ग्राम सचिव से जांच कर अपनी रिपोर्ट देंगे। तभी राशनकार्ड में यूनिट जोड़े या काटे जा सकेंगे।
दरअसल, ग्राम पंचायत चुनाव के बाद से पात्र और अपात्र होने संबंधी शिकायतें बढ़ गई हैं। परिवारों को पात्र बताते हुए राशन कार्ड जारी किए जाने के आवेदन और सिफारिशें भी बढ़ी हैं। इन शिकायत और सिफारिशों के मद्देनजर पूर्ति विभाग ने शासन के निर्देश पर व्यवस्था में बदलाव किया है। जहां ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन की व्यवस्था की गई है वहीं, अब ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सचिव तो नगर निकाय में ईओ की रिपोर्ट आवश्यक कर दी गई है। यह व्यवस्था नया राशनकार्ड बनाने, कार्ड में यूनिट जोड़ने या हटाने में लागू होगी।
जिला पूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केवल पात्रों को ही निशुल्क या उचित दर के खाद्यान्न का लाभ मिले इसके लिए व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का प्रयास है।
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दरअसल, ग्राम पंचायत चुनाव के बाद से पात्र और अपात्र होने संबंधी शिकायतें बढ़ गई हैं। परिवारों को पात्र बताते हुए राशन कार्ड जारी किए जाने के आवेदन और सिफारिशें भी बढ़ी हैं। इन शिकायत और सिफारिशों के मद्देनजर पूर्ति विभाग ने शासन के निर्देश पर व्यवस्था में बदलाव किया है। जहां ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन की व्यवस्था की गई है वहीं, अब ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सचिव तो नगर निकाय में ईओ की रिपोर्ट आवश्यक कर दी गई है। यह व्यवस्था नया राशनकार्ड बनाने, कार्ड में यूनिट जोड़ने या हटाने में लागू होगी।
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जिला पूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केवल पात्रों को ही निशुल्क या उचित दर के खाद्यान्न का लाभ मिले इसके लिए व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का प्रयास है।
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