{"_id":"6811352be4ffdf5e400ed973","slug":"now-the-hearing-in-the-construction-case-of-sp-mps-house-will-be-held-on-14th-sambhal-news-c-275-1-smbd1030-122022-2025-04-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sambhal News: सपा सांसद के आवास में हुए निर्माण मामले में अब सुनवाई 14 को होगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sambhal News: सपा सांसद के आवास में हुए निर्माण मामले में अब सुनवाई 14 को होगी
विज्ञापन
संभल। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित आवास में हुए निर्माण मामले में अब सुनवाई 14 मई को होगी। इसके लिए मंगलवार को एसडीएम वंदना मिश्रा ने समय दिया है। सांसद पर आरोप है कि उन्होंने अपने आवास में अवैध निर्माण किया है। जो नियमों का उल्लंघन है।
इस मामले में तीन बार नोटिस जारी होने के बाद आठ बार समय दिया जा चुका है। एसडीएम ने बताया कि सांसद के अधिवक्ता द्वारा समय मांगा गया था। अब 15 दिन का समय दिया गया है।
मालूम हो 11 दिसंबर 2024 को सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर नोटिस जारी किया गया था। जिसमें कहा था कि आवास में बिना अनुमति के नवनिर्माण किया गया है। इसका नक्शा पास भी नहीं है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। एसडीएम ने बताया कि जितनी बार भी सांसद के अधिवक्ता द्वारा समय मांगा गया है उतनी बार समय दिया गया है। तीन बार नोटिस भी जारी किया जा चुका है। अब 15 मई को अंतिम सुनवाई करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
इस मामले में तीन बार नोटिस जारी होने के बाद आठ बार समय दिया जा चुका है। एसडीएम ने बताया कि सांसद के अधिवक्ता द्वारा समय मांगा गया था। अब 15 दिन का समय दिया गया है।
विज्ञापन
मालूम हो 11 दिसंबर 2024 को सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर नोटिस जारी किया गया था। जिसमें कहा था कि आवास में बिना अनुमति के नवनिर्माण किया गया है। इसका नक्शा पास भी नहीं है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। एसडीएम ने बताया कि जितनी बार भी सांसद के अधिवक्ता द्वारा समय मांगा गया है उतनी बार समय दिया गया है। तीन बार नोटिस भी जारी किया जा चुका है। अब 15 मई को अंतिम सुनवाई करेंगे।
विज्ञापन