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Sambhal News: आदेश की अवहेलना पर बिल्डर्स के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी

Fri, 27 Jun 2025 01:33 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Fri, 27 Jun 2025 01:33 AM IST
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Non-bailable warrant issued against builders for disobeying orders
चंदौसी (संभल)। आदेश के बाद भी धनराशि अदा न करने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने मुरादाबाद की आराध्यम इंफ्रा बिल्डर्स के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। साथ ही एसएसपी मुरादाबाद को निर्देशित करते हुए वारंटी को गिरफ्तार कर तीन जुलाई तक आयोग में पेश करने को कहा है।
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उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय ने बताया कि चंदौसी के रहने वाले उमेश कुमार सैनी ने एक परिवाद जिला उपभोक्ता आयोग संभल में डाला था। इसमें पीड़ित ने बताया कि उसने आराध्यम इंफ्रा बिल्डर्स मुरादाबाद से वर्ष 2016 में एक 70 गज का भूखंड दो लाख रुपये में क्रय किया था। उसने जब फर्म के बिल्डर्स से भूखंड के बैनामा की बात की तो उन्होंने विभिन्न कार्यों को बताते हुए उनसे 70 हजार रुपए और जमा कराए। इसके बाद भी बैनामा नहीं किया गया। इस मामले में आयोग ने आराध्यम इंफ्रा बिल्डर्स मुरादाबाद को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तो आयोग ने एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए फर्म को जमा धनराशि 270000 रुपये मय छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह के अंदर अदा करने और 20 हजार रुपये मानसिक कष्ट व आर्थिक हानि की मद में तथा वाद व्यय की मद में 5000 रुपये भी अदा करने के आदेश दिए। साथ ही नियत अवधि में धनराशि अदा न करने पर ब्याज की दर नौ प्रतिशत वार्षिक देय होगी। बिल्डर ने आयोग के आदेश का पालन नहीं किया। तब आयोग ने बिल्डर को तलब किया लेकिन फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिससे आयोग ने फर्म के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इसके लिए एसएसपी मुरादाबाद को निर्देश दिया गया है कि वह वारंटी को गिरफ्तार कर तीन जुलाई तक आयोग में पेश करें।
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