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Sambhal News: साक्ष्य के अभाव में जानलेवा हमले का आरोपी दोषमुक्त
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चंदौसी। थाना बहजोई के मोहल्ला वेयर हाउस के सामने घर में घुस जानलेवा हमाले करने, तमंचे से फायर करने के आरोपी युवक को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है। अधिवक्ता नीरज तिवारी ने बताया कि बहजोई निवासी तेजवीर ने थाने में 30 नवंवर 2011 को तहरीर दी थी। बताया था कि उसका विवाद डॉ. संजय निवासी बहजोई से चल रहा है। 29 नंववर 2011 की रात आरोपी डॉ. संजय अपने भाई के साथ उसके घर की छत से घर में आ गए थे। डॉ. संजय ने तमंचे से सूरज पाल को घायल कर दिया और दोनों भाग निकले। शोर मचाने पर उसके माता-पिता भी आ गए। जिसके बाद थाना बहजोई में चार्जशीट लगाई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव के न्यायालय में की गई। गवाहों के बयान से आरोप सिद्ध नहीं हुआ और गवाहों को पक्षद्रोही माना। साक्ष्यों के अभाव में न्यायाधीश अशोक कुमार ने आरोपी संजय को दोषमुक्त कर दिया है।
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इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव के न्यायालय में की गई। गवाहों के बयान से आरोप सिद्ध नहीं हुआ और गवाहों को पक्षद्रोही माना। साक्ष्यों के अभाव में न्यायाधीश अशोक कुमार ने आरोपी संजय को दोषमुक्त कर दिया है।
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