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Sambhal News: मोमोज, गुड़, दूध और दही...कुछ भी नहीं सही
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बहजोई(संभल)। प्रयोगशाला में जांच में खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल मिलने व दुकान का पंजीकरण न होने पर एडीएम कोर्ट की ओर से जिले भर के 10 दुकानदारों पर पांच लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। इसमें नौ मामले सैंपल फेल होने व एक मामला दुकान का पंजीकरण न होने का है।
सहायक आयुक्त, खाद्य मानवेंद्र सिंह ने बताया कि इनमें थाना बनियाठेर के गांव जनेटा से लिए गए गुड़ का सैंपल फेल होने पर एडीएम कोर्ट की ओर से दुकानदार मोहम्मद फारुख पर 40 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। यहां गुड़ की गुणवत्ता खराब थी। वहीं, प्रयोगशाला में जांच के बाद साबुत हल्दी की गुणवत्ता खराब मिलने पर बहजोई में मोहल्ला नारायन टोला के दुकानदार मुक्तेश समेत दूध की गुणवत्ता खराब मिलने पर गांव चाटन के दुकानदार मुन्नालाल पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा, समा के चावल की गुणवत्ता खराब होने पर चंदौसी के गुमथल चौराहा के दुकानदार अशोक कुमार समेत दूध की खराब गुणवत्ता को लेकर थाना हयातनगर के गांव पवांसा के गांव मऊ भूड़ के दुकानदार अजहर अली व असमोली के रुस्तमपुर नियावली के गांव राया खुर्द के दुकानदार अजय उर्फ बॉबी पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
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साथ ही, दूध की गुणवत्ता खराब मिलने पर बहजोई के गांव फतेहपुर समशोई के दुकानदार महेश पर 50 हजार रुपये तथा रिफाइंड ऑयल खराब मिलने पर चंदौसी के सीता रोड स्थित पंजाबी कॉलोनी के दुकानदार विजय कुमार महाजन पर 30 हजार रुपये, कलाकंद में बाहरी पदार्थ की मिलावट मिलने पर चंदौसी के आवास विकास मयूर विहार की दुकानदार माधुरी पर 30 हजार रुपये, मोमोज में प्रयोग किए गए तेल का प्रकार स्पष्ट न होने पर धनारी के गांव भकरौली के दुकानदार आकाश पर 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा गुन्नौर क्षेत्र से लिए गए दूध की गुणवत्ता खराब मिलने पर जिला अलीगढ़ के दादो के गांव लमी नगला के दुकानदार कन्हई पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। वहीं, दुकान का पंजीकरण न मिलने पर चंदौसी के सीता रोड के दुकानदार राकेश कुमार पर 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
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सहायक आयुक्त, खाद्य मानवेंद्र सिंह ने बताया कि इनमें थाना बनियाठेर के गांव जनेटा से लिए गए गुड़ का सैंपल फेल होने पर एडीएम कोर्ट की ओर से दुकानदार मोहम्मद फारुख पर 40 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। यहां गुड़ की गुणवत्ता खराब थी। वहीं, प्रयोगशाला में जांच के बाद साबुत हल्दी की गुणवत्ता खराब मिलने पर बहजोई में मोहल्ला नारायन टोला के दुकानदार मुक्तेश समेत दूध की गुणवत्ता खराब मिलने पर गांव चाटन के दुकानदार मुन्नालाल पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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इसके अलावा, समा के चावल की गुणवत्ता खराब होने पर चंदौसी के गुमथल चौराहा के दुकानदार अशोक कुमार समेत दूध की खराब गुणवत्ता को लेकर थाना हयातनगर के गांव पवांसा के गांव मऊ भूड़ के दुकानदार अजहर अली व असमोली के रुस्तमपुर नियावली के गांव राया खुर्द के दुकानदार अजय उर्फ बॉबी पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
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साथ ही, दूध की गुणवत्ता खराब मिलने पर बहजोई के गांव फतेहपुर समशोई के दुकानदार महेश पर 50 हजार रुपये तथा रिफाइंड ऑयल खराब मिलने पर चंदौसी के सीता रोड स्थित पंजाबी कॉलोनी के दुकानदार विजय कुमार महाजन पर 30 हजार रुपये, कलाकंद में बाहरी पदार्थ की मिलावट मिलने पर चंदौसी के आवास विकास मयूर विहार की दुकानदार माधुरी पर 30 हजार रुपये, मोमोज में प्रयोग किए गए तेल का प्रकार स्पष्ट न होने पर धनारी के गांव भकरौली के दुकानदार आकाश पर 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा गुन्नौर क्षेत्र से लिए गए दूध की गुणवत्ता खराब मिलने पर जिला अलीगढ़ के दादो के गांव लमी नगला के दुकानदार कन्हई पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। वहीं, दुकान का पंजीकरण न मिलने पर चंदौसी के सीता रोड के दुकानदार राकेश कुमार पर 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।