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उपभोक्ता फोरमः मोबाइल ठीक करने के दिए आदेश

Fri, 08 Jul 2016 01:19 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला संभल
ब्यूरो/अमर उजाला संभल Updated Fri, 08 Jul 2016 01:19 AM IST
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उपभोक्ता आयोग - फोटो : DEMO Pics
 उपभोक्ता फोरम संभल ने इंटेक्स कंपनी को मोबाइल ठीक करके उपभोक्ता को दिए जाने के निर्देश दिए हैं। ठीक नहीं होने की स्थिति में नया मोबाइल या उसकी कीमत देने का आदेश दिया है।
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हजरतनगर गढ़ी गांव निवासी नवनीत शर्मा ने इंटेक्स कंपनी से 7900 रुपये में 15 मई 2015 को मोबाइल खरीदा था। मोबाइल ठीक नहीं चला। इस पर उपभोक्ता ने इंटेक्स कंपनी के सर्विस सेंटर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और मरम्मत के लिए वारंटी अवधि में 2100 रुपये भी दिए लेकिन इसके बाद भी मोबाइल ठीक नहीं हुआ। 
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उपभोक्ता ने मोबाइल डीलर न्यू पारस एंटरप्राइजेज से मोबाइल को ठीक कराने अथवा धनराशि वापस कराने को कहा। डीलर ने उपभोक्ता नहीं सुनी। उपभोक्ता ने अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कराया। न तो कंपनी का कोई कर्मचारी फोरम में उपस्थित हुआ और न ही अपना पक्ष रखा। उपभोक्ता फोरम ने कंपनी व डीलर को मोबाइल फोन ठीक करने के आदेश दिए। 
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मोबाइल ठीक नहीं होने की स्थिति में नया मोबाइल या उसकी कीमत वापस करने के आदेश दिए। दो हजार रुपये क्षतिपूर्ति व एक हजार रुपये वाद व्यय भी उपभोक्ता को अदा करने को कहा।
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