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गलारेत कर हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 15 Dec 2020 01:15 AM IST
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life sentenced in murder case
चंदौसी। ढाई साल पहले गुन्नौर क्षेत्र के गांव दौलतपुर में गला रेतकर युवक की हत्या करने के मामले में आरोपी युवक को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि थाना गुन्नौर क्षेत्र के गांव दौलतपुर में 28 मई 2018 को जय सिंह की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के तेहरे भाई सोरन सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया था कि उसका चचेरे भाई जयसिंह अविवाहित था तथा गांव में अकेला रहता था। उसके भाई व मां फरीदाबाद में काम करते हैं। उसका भाई जय सिंह गांव के ही मुकेश के घर सोता था। 28 मई 2018 को मुकेश ने धारदार हथियार से जय सिंह का गला रेत दिया था। अपने घर से उठाकर पड़ोसी कैलाश के घर के सामने नाली में डाल दिया था। मृतक को नाले में डालते हुए कैलाश ने देख लिया था और शोर मचा दिया था। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय में चल रही थी। अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि मिश्र ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मुकेश को हत्या करने का दोषी पाया है। उन्होंने मुकेश को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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