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Sambhal News: हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास

Thu, 25 Jan 2024 04:38 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Thu, 25 Jan 2024 04:38 AM IST
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Life imprisonment to four people in murder case
चंदौसी। जुनावई थाना क्षेत्र के मैढोली गांव निवासी चार लोगों को कोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 51-51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बदायूं की एफटीसी कोर्ट नंबर 02 में मामले की सुनवाई हुई थी। एडीजीसी ओमपाल सिंह ने बताया कि गुन्नौर कोतवाली में साल 2014 में जुनावई के मैढाेली गांव निवासी कंचन, ऋषिपाल सिंह, धर्मवीर और धर्मपाल के खिलाफ वर्ष 2014 में हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल करने के साथ ही आरोपियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की। जिसकी सुनवाई बदायूं के एफटीसी कोर्ट नंबर 02 में हुई। बुधवार को कोर्ट ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास और 51-51 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही आरोपी कंचन को आर्म्स एक्ट के दूसरे मामले में तीन साल की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है। एडीजीसी ने बताया कि गुन्नौर कोतवाली के पैरोकार कांस्टेबल प्रदीप कुमार ने आरोपियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई है।
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