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वित्तीय अनियमितता को लेकर कोटला के प्रधानाध्यापक निलंबित
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बहजोई। वित्तीय अनियमितता को लेकर कोटला के संविलयन विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निलंबित किया गया है। वहीं प्रधानाध्यापक पर उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना का भी आरोप है। पूरे मामले में बीईओ संभल की आख्या पर बीएसए ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी संभल की ओर से 03 जुलाई 2021 को विकासखंड संभल के संविलयन विद्यालय कोटला में निरीक्षण किया गया था। बीती 07 सितंबर 2021 को बीएसए दफ्तर में उपलब्ध कराई गई आख्या में बीईओ ने बताया कि निरीक्षण के समय विद्यालय भवन की स्थिति व अन्य व्यवस्थाएं खराब ठीक नहीं मिलीं। इसके अलावा बीते वर्षों में विद्यालय को भेजी गई धनराशि की पंजिका भी प्रधानाध्यापक की ओर से नहीं दिखाई गई। इसको लेकर 04 अगस्त 2021 को पत्र जारी कर प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया गया था कि स्पष्टीकरण उपलब्ध कराते हुए आय-व्यय पंजिका दिखाई जाए। बावजूद इसके प्रधानाध्यापक की ओर से न तो स्पष्टीकरण ही दिया गया और न ही आय-व्यय पंजिका दिखाई गई। बीएसए ने बताया कि इसको लेकर बीती 01 सितंबर 2021 को प्रधानाध्यापक के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण तलब किया गया, लेकिन प्रधानाध्यापक की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया।
उन्होंने बताया कि आय-व्यय पंजिका न दिखाए जाने को लेकर साफ है कि प्रधानाध्यापक की ओर से उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना समेत वित्तीय अनियमितता की गई है। बीएसए ने बताया कि बीईओ की आख्या व संस्तुति के आधार पर पूरे मामले में प्रधानाध्यापक मुशफिक हसन को निलंबित करते हुए नगर क्षेत्र संभल के प्राथमिक विद्यालय हयातनगर प्राचीन से संबद्घ किया गया है।
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी संभल की ओर से 03 जुलाई 2021 को विकासखंड संभल के संविलयन विद्यालय कोटला में निरीक्षण किया गया था। बीती 07 सितंबर 2021 को बीएसए दफ्तर में उपलब्ध कराई गई आख्या में बीईओ ने बताया कि निरीक्षण के समय विद्यालय भवन की स्थिति व अन्य व्यवस्थाएं खराब ठीक नहीं मिलीं। इसके अलावा बीते वर्षों में विद्यालय को भेजी गई धनराशि की पंजिका भी प्रधानाध्यापक की ओर से नहीं दिखाई गई। इसको लेकर 04 अगस्त 2021 को पत्र जारी कर प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया गया था कि स्पष्टीकरण उपलब्ध कराते हुए आय-व्यय पंजिका दिखाई जाए। बावजूद इसके प्रधानाध्यापक की ओर से न तो स्पष्टीकरण ही दिया गया और न ही आय-व्यय पंजिका दिखाई गई। बीएसए ने बताया कि इसको लेकर बीती 01 सितंबर 2021 को प्रधानाध्यापक के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण तलब किया गया, लेकिन प्रधानाध्यापक की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया।
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उन्होंने बताया कि आय-व्यय पंजिका न दिखाए जाने को लेकर साफ है कि प्रधानाध्यापक की ओर से उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना समेत वित्तीय अनियमितता की गई है। बीएसए ने बताया कि बीईओ की आख्या व संस्तुति के आधार पर पूरे मामले में प्रधानाध्यापक मुशफिक हसन को निलंबित करते हुए नगर क्षेत्र संभल के प्राथमिक विद्यालय हयातनगर प्राचीन से संबद्घ किया गया है।
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