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Sambhal News: मजार व मस्जिद के साथ शाही इमाम के मकान मामले में सुनवाई आज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 08 May 2026 01:59 AM IST
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Hearing Today in Case Involving Shrine, Mosque, and Shahi Imam's Residence
संभल। कोतवाली क्षेत्र के गांव सैफखां सराय में स्थित मस्जिद, मजार और शाही इमाम के मकान मामले की सुनवाई शुक्रवार यानि आज की जाएगी। तहसीलदार कोर्ट ने सरकारी जमीन पर निर्माण होने के चलते खाली कराने के आदेश कर दिए हैं। इस आदेश के खिलाफ डीएम कोर्ट में अपील की गई है। इस मामले में सुनवाई की जानी है।
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सैफखां सराय में मौलाना खुर्शीद मियां की मजार, इसी परिसर में बनी मस्जिद और उनके बेटे व शाही इमाम आफताब हुसैन वारसी व मेहताब हुसैन का मकान बना है। तहसीलदार कोर्ट का आदेश है कि यह सभी निर्माण दो बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए हैं। इसको ध्वस्त करने के आदेश के साथ शाही इमाम और उनके भाई पर सात करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इस फैसले के खिलाफ ही डीएम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। शाही इमाम के द्वारा तर्क दिया गया है कि आजादी से पहले मस्जिद का निर्माण किया गया था। वक्फ बोर्ड में यह मस्जिद दर्ज है। हालांकि तहसील प्रशासन ने इस तर्क को मानने से इन्कार कर दिया था।
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