{"_id":"67a275bc7bfa868b30074281","slug":"hearing-on-bail-application-of-riot-accused-on-11-and-12-february-sambhal-news-c-204-1-chn1003-117365-2025-02-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sambhal News: बवाल के आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई 11 व 12 फरवरी को","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sambhal News: बवाल के आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई 11 व 12 फरवरी को
Wed, 05 Feb 2025 01:47 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Wed, 05 Feb 2025 01:47 AM IST
विज्ञापन
चंदौसी (संभल)। संभल बवाल के 11 जमानत अजी पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। दो आरोपियों के अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र वापस ले लिए। जबकि नौ जमानत प्रार्थना पत्रों पर रिकॉर्ड न आने की वजह से सुनवाई टल गई। इन प्रार्थना पत्रों पर अब 11 व 12 फरवरी की तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि थाना नखासा की एफआईआर में वांछित तहजीव, अजहर अली, सुबरान उर्फ मुन्ना, मोहम्मद सुल्तान, अनम, रिहान, सलमान, बाबू, फरहान आदि के जमानत प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट निर्भय नारायण राय के न्यायालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन थाना नखासा की पुलिस द्वारा रिकॉर्ड न्यायालय में न भेजे जाने के कारण न्यायालय ने 11 और 12 फरवरी जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए नियत कर दी है। साथ ही एक अन्य एफआईआर में आरोपी सुल्तान व अनस द्वारा धारा बढ़ाने व घटाने के कारण अपने जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न देने को कहा।
विज्ञापन
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि थाना नखासा की एफआईआर में वांछित तहजीव, अजहर अली, सुबरान उर्फ मुन्ना, मोहम्मद सुल्तान, अनम, रिहान, सलमान, बाबू, फरहान आदि के जमानत प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट निर्भय नारायण राय के न्यायालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन थाना नखासा की पुलिस द्वारा रिकॉर्ड न्यायालय में न भेजे जाने के कारण न्यायालय ने 11 और 12 फरवरी जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए नियत कर दी है। साथ ही एक अन्य एफआईआर में आरोपी सुल्तान व अनस द्वारा धारा बढ़ाने व घटाने के कारण अपने जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न देने को कहा।
विज्ञापन