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प्रशासन की गाइड लाइन के अनुसार खुलेंगे अब बाजार

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 22 May 2020 12:03 AM IST
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guide line for opening shoops in chandausi sambhal
चंदौसी। प्रशासन व व्यापारियों की बैठक के उपरांत कुछ शर्तों के तहत बाजार खोलने की अनुमति दी है। कंटेंमेंट जोन को छोड़कर चंदौसी तहसील क्षेत्र के समस्त बाजार को इस प्रकार खोला जाएगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले, सोशल डिस्टेसिंग तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्त प्रोटोकाल का पालन हो सके। सभी दुकानदारों को मास्क व ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा तथा दुकान पर सैनिटाइजर, साबुन, पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी। कंटेंमेंट क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए लगाने की अनुमति होगी। कंटेंमेंट को छोड़कर रेस्टोरेंट आदि में केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी।
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नगर पालिका चंदौसी में इस तरह खुलेंगी दुकानें:
- किराना, बेकरी, बिस्कुट ब्रेड, नमकीन, दाल, चावल, तेल, घी, रिफाइंड, देशी घी की दुकानें रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी।
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- फल, सब्जी, दूध, दही, मिठाई, स्टेशनरी, किताब, मेडिकल की दुकानें रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी।
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- एग्रीकल्चर, खाद्य, बीज एवं कृषि उपकरण की दुकानें रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगी।
- जनरल स्टोर, जनरल मर्चेट, मोबाइल शाप, हार्डवेयर, पेंट, मोबिल, स्पेयर पार्ट, आटो पार्टस, लोहे की दुकान, सीमेंट, सरिया, बालू, बास बल्ली, सैनेटरी, साइकिल, इलेक्ट्रोनिक्स,प्त इलेक्ट्रीकल्स, बर्तन, क्राकरी की दुकानें सप्ताह में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक ही संचालित होगी।
- रेडीमेट गारमेंट्स, कपड़ा, टेलरिंग, जूता-चप्पल, चश्मा, प्रिटिंग प्रैस, फ्लैक्सी, मोहरे, पैकेजिंग, डेकोरेशन शाप, फर्नीचर, बैग-अटैची, ज्वैलरी की दुकानें सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगी।
नगर पालिका बहजोई क्षेत्र में इस तरह खुलेंगी दुकानें:
- किराना, बेकरी, बिस्कुट, ब्रेड, नमकीन, दाल, चावल, तेल, घी, रिफाइंड, देशी घी, चाय की दुकानें सोमवार को छोड़कर प्रत्येक दिन सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे तक संचालित होगी।
- फल-सब्जी, दूध-दही, मिठाई, स्टेशनरी, किताब, मेडिकल की दुकानें सोमवार को छोड़कर प्रत्येक दिन सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे तथा दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी।
- एग्रीकल्चर, खाद्य, बीज एवं कृषि उपकरण की दुकानें सोमवार छोड़कर प्रत्येक दिन सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे ही खुलेंगी।
- जनरल स्टोर, जनरल मर्चेट, मोबाइल शाप, हार्डवेयर, पेंट, मोबिल, स्पेयर पार्ट, आटो पार्टस, लोहे की दुकान, सीमेंट, सरिया, बालू, बास बल्ली, सैनेटरी, साइकिल, इलेक्ट्रोक्सि, इलेक्ट्रीकल्स, बर्तन, क्राकरी की दुकानें सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगी।
- रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़ा, टेलरिंग, जूता-चप्पल, चश्मा, प्रिटिंग प्रैस, फ्लैक्स, मोहरे, पैकेजिंग, डेकोरेशन शाप, फर्नीचर, बैग- अटैची की दुकानें सप्ताह में रविवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेगी।
नगर पंचायत नरौली क्षेत्र में इस तरह खुलेंगी दुकानें
- किराना, बेकरी, बिस्कुट, ब्रेड, नमकीन, दाल, चावल, तेल, घी, रिफाइंड, देशी घी, चाय की दुकानें शुक्रवार को छोस्त्रत्त़्कर प्रत्येक दिन सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी।
- फल-सब्जी, दूध-दही, मिठाई, स्टेशनरी, किताब, मेडिकल की दुकानें शुक्रवार को छोड़कर प्रत्येक दिन सुबह आठ बजे से बारह बजे तथा दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी।
- एग्रीकल्चर, खाद्य, बीज एवं कृषि उपकरण की दुकानें शुक्रवार को छोड़कर प्रत्येक दिन सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगी।
- जनरल स्टोर, जनरल मर्चेट, मोबाइल शाप, हार्डवेयर, पेंट, मोबिल, स्पेयर पार्ट, आटो पार्टस, लोहे की दुकान, सीमेंट, बालू, बास-बल्ली, सैनेटरी, साइकिल, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रीकल्स, बर्तन, क्राकरी की दुकानें सप्ताह में रविवार, मंगलवार, गुरुवार को सुबह नौ बजे से पांच बजे तक खुलेंगी।
- रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़ा, टेलरिंग, जूता-चप्पल, चश्मा, प्रिटिंग प्रेस, फ्लैक्सी, मोहरे, पैकेजिंग, डेकोरेशन शाप, फर्नीचर, बैग-अटैची, ज्वैलरी की दुकानें सप्ताह में सोमवार, बुधवार व शनिवार को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगी।

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निलंबित गतिविधियां पूर्णतया बंद रहेंगी।
- समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि।
- बस डिपो, रेलवे स्टेशन पर चलने वाली कैंटीन आदि। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी।
- सभी सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिम, तरण-ताल, मनोरंजन, पार्क, बार, सभागार सभी बंद रहेंगे। केवल खेल परिसर व स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी। जिसमें दर्शनों के लिए अनुमति नहीं होगी।
- समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व सामूहिक गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी।
- सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनसमान्य के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पर भी पाबंदी रहेगी।
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