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Sambhal News: निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:21 AM IST
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Financial assistance will be provided for the marriages of construction workers' daughters.
संभल। श्रम विभाग की कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों को 65 हजार से 85 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (यूपीबीओसीडब्ल्यू) द्वारा संचालित की जा रही है।
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सहायक श्रमायुक्त राम लखन पटेल ने बताया कि योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की पुत्री या पंजीकृत महिला श्रमिक के स्वयं के विवाह के लिए 65 हजार रुपये दिए जाएंगे। अंतरजातीय विवाह पर 75 हजार रुपये और सामूहिक विवाह की स्थिति में 85 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है। लाभ लेने के लिए श्रमिक का बोर्ड में पंजीकरण के बाद कम से कम 365 दिन की सदस्यता पूरी होनी चाहिए।
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व्यक्तिगत विवाह के लिए विवाह के छह माह के भीतर और सामूहिक विवाह के लिए 15 दिन पहले आवेदन करना होगा। पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। योजना का लाभ अधिकतम दो संतानों तक दिया जाएगा। जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं।
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ये है आवेदन प्रक्रिया
लाभार्थी UPBOCW.IN पोर्टल पर या जनसेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ वर-वधू का आयु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र और विवाह संबंधी फोटो जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं। श्रमिक को पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य में कार्यरत रहने का प्रमाण भी देना होगा। सहायक श्रमायुक्त ने पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से समय पर आवेदन करने की अपील की है।
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