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उद्यम लगाएं शिक्षित बेरोजगार युवा, सरकार देगी अनुदान
ब्यूरो अमर उजाला / संभ्ाल
Updated Mon, 23 Apr 2018 01:45 AM IST
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मुरादाबाद में सजा हस्तशिल्प बाजार
- फोटो : अमर उजाला
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उत्तर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए कुछ प्रावधानों में बदलाव के साथ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना नए कलेवर में लागू की गई है। योजना के तहत युवाओं को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की गई है। उद्यम के आगे बढ़ने के साथ ही सरकार अनुदान देगी। योजना में युवा उद्यमियों को पांच लाख तक के कर्ज मिलेंगे। इसके लिए जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केंद्र ने आवेदन मांगे हैं। आवेदन 30 अप्रैल तक जमा किए जाएंगे।
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र मुरादाबाद के उपायुक्त श्रीनाथ पासवान ने बताया कि योजना के तहत पांच लाख रुपये तक की परियोजना को स्वीकृति मिलेगी। परियोजना की लागत का 25 फीसदी तक मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी। उद्यम स्थापित होने के बाद दो साल में अगर उसका सफल संचालन होता होता है तो मार्जिन मनी अनुदान में परिवर्तित हो जाएगी। आवेदन के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं।
आवेदनकर्ता की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही उसकी शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल या उसके समकक्ष हो। पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अलावा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजना के तहत लाभ न लिया हो। आवेदक के परिवार में भी इन योजनाओं के अंतर्गत कोई लाभान्वित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आवेदनकर्ता को पात्रता की शर्तें पूरी करने के संबंध में शपथ पत्र देना होगा।
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योजना में संभल जिले के हड्डी सींग उत्पादों संबंधी आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। उन्हीं योजनाओं में हड्डी सींग के कारोबारियों और कारीगरों को प्राथमिकता दी जानी हैं जो पहले से काम कर रहे हैं। इसके पीछे सरकार की मंश्ाा देश्ा की बेरोजगारी को कम करना है।
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जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र मुरादाबाद के उपायुक्त श्रीनाथ पासवान ने बताया कि योजना के तहत पांच लाख रुपये तक की परियोजना को स्वीकृति मिलेगी। परियोजना की लागत का 25 फीसदी तक मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी। उद्यम स्थापित होने के बाद दो साल में अगर उसका सफल संचालन होता होता है तो मार्जिन मनी अनुदान में परिवर्तित हो जाएगी। आवेदन के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं।
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आवेदनकर्ता की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही उसकी शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल या उसके समकक्ष हो। पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अलावा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजना के तहत लाभ न लिया हो। आवेदक के परिवार में भी इन योजनाओं के अंतर्गत कोई लाभान्वित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आवेदनकर्ता को पात्रता की शर्तें पूरी करने के संबंध में शपथ पत्र देना होगा।
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योजना में संभल जिले के हड्डी सींग उत्पादों संबंधी आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। उन्हीं योजनाओं में हड्डी सींग के कारोबारियों और कारीगरों को प्राथमिकता दी जानी हैं जो पहले से काम कर रहे हैं। इसके पीछे सरकार की मंश्ाा देश्ा की बेरोजगारी को कम करना है।