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Sambhal News: संभल हिंसा के उपद्रवियों की चार और जमानत अर्जियां खारिज

Fri, 04 Apr 2025 01:34 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Fri, 04 Apr 2025 01:34 AM IST
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Four more bail applications of rioters of Sambhal violence rejected
चंदौसी। संभल हिंसा के उपद्रवियों की चार जमानत अर्जियों पर बृहस्पतिवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश/रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायलय ने चारों जमानत अर्जियां खारिज कर दी गईं। जबकि एक जमानत अर्जी की तैयारी न होने पर आरोपी के अधिवक्ता ने अगली तारीख के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है।
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कोतवाली संभल की अपराध संख्या 336, 337, 333/24 में आरोपी सलीम की तीन जमानत अर्जियों और थाना नखासा की अपराध संख्या 305/24 में आरोपी गुलबद्दीन की एक जमानत अर्जी अपर जिला सत्र न्यायाधीश/रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट निर्भय नारायण राय के न्यायालय में पेश हुईं।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बहस की। बहस के बाद न्यायालय ने सभी जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है। वहीं संभल कोतवाली के अपराध संख्या 337/24 में आरोपी वारिस के अधिवक्ता ने तैयारी पूरी न होने पर अगली तारीख के लिए प्रार्थना पत्र दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अब तक संभल हिंसा के उपद्रवियों की 151 जमानत अर्जियां खारिज हो चुकी हैं।
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