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Sambhal News: चोरी के दो मामले में दोषी को पांच-पांच साल की सजा

Wed, 14 Aug 2024 03:32 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Wed, 14 Aug 2024 03:32 AM IST
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Five years imprisonment to the culprit in two cases of theft
चंदौसी (संभल)। न्यायालय ने चोरी के दो अलग-अलग मामलों में दोषी सिराज को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों ही मुकदमे साल 2019 के हैं।
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संभल के रहने वाले रहीस अहमद ने 27 अप्रैल 2019 को कोतवाली में बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को बताया कि वह आठ अप्रैल 2019 को संभल की एक ब्लड बैंक पर गया था। वापस लौटने पर उसकी बाइक गायब थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच में सिराज का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे हल्लू सराय में एक अमरूद के बाग से गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से सात मोटरसाइकिल बरामद की थीं। आरोपी नंबर प्लेट बदलकर बाइक बेचता था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सिराज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय नारायण के न्यायालय में हुई। मंगलवार को न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए सिराज को दोषी करार दिया। उसे पांच साल के कारावास और साढ़े तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं चोरी के एक ओर मुकदमे में दोषी सिराज को पांच वर्ष के कारावास और साढ़े तीन हजार रुपये के जुर्माना लगा है। ये मुकदमा एक मई 2019 को संभल कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह ने दर्ज कराया था।
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