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अगर मास्क नहीं लगाया तो 500 रुपये जुर्माना वसूलेगी पुलिस
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संभल। कोरोना से बचाव के उपायों पर अमल करने के लिए पुलिस और प्रशासन जागरूकता बढ़ाएगा। जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे और वाहन चलाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर दिखते हैं तो पुलिस उनका चालान काटेगी। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र का कहना है कि बिना मास्क के निकलने वाले लोगों से 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। यह जुर्माना इसलिए है ताकि लोग घर से निकलते ही मास्क जरूर पहनें।
कोरोना से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों और व्यापारिक स्थलों में भीड़ न लगाने की जरूरत है। अगर कहीं जाना जरूरी है तो भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना सब की जिम्मेदारी है। मास्क भी लगाना है लेकिन इसके लिए व्यापारिक प्रतिष्ठान और संस्था के मुखिया को भी ध्यान देना है। अगर किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान या निजी संस्थान में भीड़ लग रही है और सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही है तो सीआरपीसी की धारा 188 के तहत चालान काटा जाएगा।
अगर किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान और निजी या सरकारी कार्यालय पर भीड़ भाड़ है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो संबंधित व्यक्तियों को मास्क लगाने के लिए कहा जाएगा। प्रतिष्ठान और कार्यालय के संचालक से कहा जाएगा कि वह सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराएं और हैंड सैनिटाइजर का इंतजाम रखें। अगर यह दोनों व्यवस्था करने में वह सक्षम नहीं हुए तो पहले चेतावनी दी जाएगी। अगर सुधार नहीं होता है तो सीआरपीसी की धारा 188 के तहत चालान किया जाएगा। चक्रेश मिश्र, पुलिस अधीक्षक, संभल
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कोरोना से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों और व्यापारिक स्थलों में भीड़ न लगाने की जरूरत है। अगर कहीं जाना जरूरी है तो भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना सब की जिम्मेदारी है। मास्क भी लगाना है लेकिन इसके लिए व्यापारिक प्रतिष्ठान और संस्था के मुखिया को भी ध्यान देना है। अगर किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान या निजी संस्थान में भीड़ लग रही है और सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही है तो सीआरपीसी की धारा 188 के तहत चालान काटा जाएगा।
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अगर किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान और निजी या सरकारी कार्यालय पर भीड़ भाड़ है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो संबंधित व्यक्तियों को मास्क लगाने के लिए कहा जाएगा। प्रतिष्ठान और कार्यालय के संचालक से कहा जाएगा कि वह सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराएं और हैंड सैनिटाइजर का इंतजाम रखें। अगर यह दोनों व्यवस्था करने में वह सक्षम नहीं हुए तो पहले चेतावनी दी जाएगी। अगर सुधार नहीं होता है तो सीआरपीसी की धारा 188 के तहत चालान किया जाएगा। चक्रेश मिश्र, पुलिस अधीक्षक, संभल
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