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गबन के मामले बिजली कर्मचारी को पांच साल की सजा, 12.50 लाख का अर्थदंड

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 25 Sep 2021 12:44 AM IST
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Electricity worker sentenced to five years in embezzlement case, fine of 12.50 lakhs
संभल। बिजली विभाग के कैश काउंटर पर तैनात कर्मचारी ने 11.73 लाख रुपये का गबन किया था। इस मामले में जिला न्यायालय के सिविल जज सीनियर डिविजन मयंक त्रिपाठी ने विद्युत कर्मी को पांच साल के कारावास और 12.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक बिजली विभाग के सहायक अभियंता हेमंत गुप्ता ने 30 नवंबर 2016 को चंदौसी कोतवाली में एक तहरीर दी थी। तहरीर में बताया था कि चंदौसी के प्रगति विहार कालोनी निवासी विजय कुमार विद्युत कर्मी था, उसकी ड्यूटी विद्युत वितरण खंड द्वितीय में कैश काउंटर पर लगाई गई थी। आरोपी ने उपभोक्ताओं द्वारा कैश काउंटर पर जमा की गई धनराशि को विभाग में जमा नहीं किया। उसने करीब 11 लाख 73 हजार 917 रुपये का गबन किया। उनकी तहरीर पर विजय कुमार कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। इस मामले की सुनवाई जिला न्यायालय में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व सिविल जज सीनियर डिविजन मयंक त्रिपाठी के यहां हुई। गवाह व सबूतों के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विजय कुमार को गबन का दोषी पाया। उन्होंने आरोपी को पांच साल के कारावास और 12 लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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