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Sambhal News: सपा सांसद को बिजली विभाग ने दिया रिमाइंडर, 4 तक का समय

Sat, 01 Feb 2025 12:53 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 01 Feb 2025 12:53 AM IST
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Electricity department gave reminder to SP MP, time till 4th

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संभल।
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिजली चोरी के जुर्माना मामले में बिजली विभाग ने रिमाइंडर भेजा है। इसकी अवधि 4 फरवरी को पूरी हो जाएगी। इस अवधि में सांसद ने बिजली खर्च के साक्ष्य नहीं दिए तो अगले 15 दिनों के भीतर जुर्माने का फाइनल असेसमेंट एक्सईएन द्वारा तैयार कराया जाएगा। इसके बाद वसूली की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। एसई (विद्युत) विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि विभाग की ओर से नोटिस जारी किए गए और अब रिमाइंडर भी जारी कर दिया गया है। सांसद की ओर से साक्ष्य नहीं दिए गए हैं। यदि रिमाइंडर की अवधि में साक्ष्य नहीं दिए जाते हैं तो फाइनल असेसमेंट के आधार पर वसूली की जाएगी। मालूम हो सांसद के द्वारा जवाब तो दाखिल किया गया था, लेकिन बिजली विभाग ने खर्च का प्रमाण मांगा था, जिसको सांसद के द्वारा दिखाया नहीं गया था।
19 दिसंबर को सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित मकान पर बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया था। 16 किलोवाट से ज्यादा के भार की खपत मिलने की पुष्टि के बाद ही 1.91 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
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एसई (विद्युत) का कहना है कि सांसद की ओर से जो जवाब दाखिल किया गया था। उसके साक्ष्य के प्रमाण नहीं दिए थे। इसलिए ही रिमाइंडर जारी किया गया है। 4 फरवरी को इस रिमाइंडर की अवधि पूरी हो रही है। इस अवधि में साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो 15 दिन के भीतर फाइनल असेसमेंट तैयार किया जाएगा। उसके मुताबिक वसूली की कार्रवाई होगी।
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