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Sambhal News: गैर इरादतन हत्या के चार दोषियों को आठ-आठ साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 26 Sep 2024 07:01 AM IST
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Eight years imprisonment to four accused of culpable homicide
चंदौसी। गैर इरादतन हत्या के चार दोषियों को अदालत ने बुधवार को आठ-आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। घटना थाना गुन्नौर क्षेत्र के गांव उमरा में नौ मार्च 2020 को हुई थी।
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थाना गुन्नौर के गांव उमरा के रहने वाले नन्हें पुत्र विजेंद्र सिंह ने नौ मार्च 2020 को पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि शाम छह बजे उसके पिता विजेंद्र सिंह अपने खेतों पर गेंहू की फसल की रखवाली कर रहे थे। उसी समय गांव के ही दुर्वेश, वेदराम उर्फ देवप्रकाश, नंदराम व रामप्रकाश लाठी डंडे लेकर खेत पर पहुंच गए और पिता से मारपीट की। घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
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परिजन उन्हें सीएचसी में प्राथमिक उपचार कराने के बाद जिला अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही माैत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया और साक्ष्य जुटाकर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।
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इस मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आठ-आठ साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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