फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   पुलिस पर हमले के आरोपियों को अदालत का नोटिस,जारी, हाजिर न होने पर होगी कुर्की-ᄋᄂ₩￧ᅦU￙￰¢₩￙

पुलिस पर हमले के आरोपियों को अदालत का नोटिस,जारी, हाजिर न होने पर होगी कुर्की-ᄋᄂ₩￧ᅦU￙￰¢₩￙

Wed, 07 Jun 2017 01:25 AM IST
Updated Wed, 07 Jun 2017 01:25 AM IST
विज्ञापन
पुलिस पर हमले के आरोपियों को अदालत का नोटिस,जारी, हाजिर न होने पर होगी कुर्की-ᄋᄂ₩￧ᅦU￙￰¢₩￙
हाजिर न हुए पुलिस पर हमले के आरोपी तो होगी कुर्की
विज्ञापन


सब हेड
दबिश देने गई पुलिस पर संभल के दीपासराय में 28 मार्च को हुआ था पथराव
प्वाइंटर
पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ी, आरोपियों पर कसेगा कानून का शिकंजा
अमर उजाला ब्यूरो
संभल। दबिश देने गई पुलिस पर हमले के आरोप में वांछित आरोपी अदालत में हाजिर न हुए तो उनके खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अदालत ने फरारी की उद्घोषणा जारी कर दी है। आरोपियों को अदालत में हाजिर होने का मौका दिया गया है। आरोपी 16 जून तक हाजिर न हुए तो अदालत की कुर्की का आदेश दे सकती है।

संभल के दीपासराय में 28 मार्च को गोकशी के मामले में दबिश देने गई पुलिस पर पथराव किया गया। एसडीएम के अर्दली को पीटा गया। इस घटना की दो एफआईआर हुईं। एक एफआईआर के वादी नायब तहसीलदार नितिन तनेजा थे। तनेजा ने 25 लोगों को नामजद करते हुए 500-600 अज्ञात को आरोपी बनाया था। इसमें दस आरोपी अरेस्ट हो गए थे। विवेचक एसआई सत्यवीर सिंह ने बताया कि एसीजेएम की कोर्ट नंबर छह ने धारा 82 की कार्रवाई की है। इसमें आरोपियों से 16 जून से पहले अदालत में हाजिर होने की अपेक्षा की गई है। अगर आरोपी हाजिर न हुए तो कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इस संबंध में पुलिस पैरवी करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed