Sambhal: दुष्कर्म कर किशोरी को जलाकर मारने के दोषी को आजीवन कारावास, 20 हजार रुपये लगाया जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी, चंदौसी(संभल)
Published by: आकाश दुबे
Updated Mon, 26 Sep 2022 06:00 PM IST
सार
जिला न्यायालय के अपर जिला जज प्रथम अशोक कुमार यादव ने मामले की सुनवाई की, जिसमें दुष्कर्म कर किशोरी को जलाकर मारने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया