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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Sambhal: 20-20 years imprisonment to two culprits, youth had committed the crime in Asmoli

Sambhal: सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल का कारावास, असमोली में गांव के ही युवकों ने की थी वारदात

Sun, 04 Feb 2024 04:01 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, चंदौसी (संभल)।
अमर उजाला नेटवर्क, चंदौसी (संभल)। Updated Sun, 04 Feb 2024 04:01 AM IST
सार

सामुहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को कोर्ट ने बीस-बीस साल के कारावास की सजा सुनवाई है। इसके अलावा दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। दोषियों के खिलाफ जुलाई 2021 में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 

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Sambhal: 20-20 years imprisonment to two culprits, youth had committed the crime in Asmoli
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट / अपर सत्र न्यायाधीश ने थाना असमोली में किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 30- 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो एक्ट नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि थाना असमोली में क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 23 जुलाई 2021 पुलिस को तहरीर देकर गांव के दो युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ गांव के रहने वाले मुकेश पाल व चित्रदेव ने खेत पर दुष्कर्म किया था। साथ ही दुष्कर्म की बात किसी और से कहने पर जान से मारने की धमकी दे कर मौके से चले गए। डर के कारण उसकी बेटी ने कोई बात नहीं बताई थी। लड़की ने तबीयत खराब होने के बाद अपनी मां को घटना की जानकारी दी।
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तब वह मामले की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस के पास गया। थाना असमोली ने 23 जुलाई 2021 को ही पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज कर ली। तथा पीड़िता के बयान भी लिए । इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट / अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव के न्यायालय में हुई।
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जहां न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी माना। जिसके बाद दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर दोनों को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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