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Sambhal News: आठ साल से जेल में बंद हत्यारोपी को अदालत ने किया दोष मुक्त

Wed, 29 Apr 2026 01:30 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Wed, 29 Apr 2026 01:30 AM IST
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Court acquits murder accused who was in jail for eight years
चंदौसी। आठ वर्ष पूर्व हत्या में जेल भेजे गए अमरोहा जिले के एक व्यक्ति को साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने उसकी रिहाई के आदेश दिए हैं। आरोपी का कोई पैरोकार न होने के कारण डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल चंदपाल सिंह की ओर से मुकदमे की पैरवी की गई थी।
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घटनाक्रम के अनुसार 26 मई 2018 को नखासा थाना क्षेत्र के ग्राम ज्ञानपुर के चौकीदार चंद्र किशोर द्वारा तालाब के पास कच्चे रास्ते पर अज्ञात शव पड़ा होने की सूचना थाने पर दी गई थी। जिसका प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही पोस्टमार्टम कराकर शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया। कुछ महीने बाद अमरोहा जिले के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के ग्राम कंजर बछेड़ा निवासी परमसिंह उर्फ परमा की भाभी की ओर से इसी थाना क्षेत्र के ग्राम मिलक निवासी सुखवीर उर्फ पपीहा पर रुपयों के लेनदेन को लेकर परमसिंह उर्फ परमा की हत्या कर शव को दूसरे जिले में डालकर सबूत मिटाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कहा था कि पहले यह दोनों दोस्त थे बाद में रुपयों के लेनदेन को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। नखासा थाना पुलिस ने भी सुखवीर उर्फ पपीहा के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिया था। तभी से आरोपी मुरादाबाद जेल में है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत में मुकदमे की सुनवाई की गई।
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चूंकि सुखवीर उर्फ पपीहा का कोई पैरोकार नहीं था, इसलिए जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल चंदपाल सिंह ने मुकदमा लड़ा था। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान सुने, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।
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