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Sambhal News: जिले में सर्प दंश के तीन मृतकों के परिजनों को दिया गया मुआवजा
Sat, 24 Aug 2024 06:16 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Sat, 24 Aug 2024 06:16 AM IST
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बहजोई। जिले की अलग-अलग तहसील क्षेत्र में सर्प दंश के तीन मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया गया है। वहीं एक मामले में मुआवजे की प्रक्रिया जारी है।
बीते माह मार्च में तहसील संभल के गांव सतूपुरा निवासी अनिल कुमार की 15 वर्षीय बेटी चेष्टा त्यागी की सर्प दंश से मौत हो गई थी। इसके अलावा माह अप्रैल में तहसील चंदौसी के थाना बहजोई के गांव फत्तेहपुर समशोई निवासी हुलासी, 52 वर्ष तथा माह जुलाई में थाना बनियाठेर के गांव रुस्तमगढ़ उगिया निवासी सरवन के 12 वर्षीय बेटे राजबाबू की भी सर्प दंश से मौत हो गई थी।
एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रदीप वर्मा ने बताया कि वर्ष 2024-25 में दैवीय आपदा के तहत तीनों मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की धनराशि दी गई है।
उन्होंने बताया कि सर्प दंश से हुई मौत के मामले में दैवीय आपदा के तहत परिजनों को चार लाख रुपये की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए आवेदक को मृतक के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम के अभिलेख की प्रति आवेदन के साथ लगाना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि बीते वर्ष 2023-24 में भी तहसील गुन्नौर के गांव हुल्काबाद निवासी पप्पू की सर्प दंश से हुई मौत के मामले में परिजन को चार लाख रुपये की मुआवजा राशि दी गई थी।
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बीते माह मार्च में तहसील संभल के गांव सतूपुरा निवासी अनिल कुमार की 15 वर्षीय बेटी चेष्टा त्यागी की सर्प दंश से मौत हो गई थी। इसके अलावा माह अप्रैल में तहसील चंदौसी के थाना बहजोई के गांव फत्तेहपुर समशोई निवासी हुलासी, 52 वर्ष तथा माह जुलाई में थाना बनियाठेर के गांव रुस्तमगढ़ उगिया निवासी सरवन के 12 वर्षीय बेटे राजबाबू की भी सर्प दंश से मौत हो गई थी।
एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रदीप वर्मा ने बताया कि वर्ष 2024-25 में दैवीय आपदा के तहत तीनों मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की धनराशि दी गई है।
उन्होंने बताया कि सर्प दंश से हुई मौत के मामले में दैवीय आपदा के तहत परिजनों को चार लाख रुपये की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए आवेदक को मृतक के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम के अभिलेख की प्रति आवेदन के साथ लगाना जरूरी है।
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उन्होंने बताया कि बीते वर्ष 2023-24 में भी तहसील गुन्नौर के गांव हुल्काबाद निवासी पप्पू की सर्प दंश से हुई मौत के मामले में परिजन को चार लाख रुपये की मुआवजा राशि दी गई थी।
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