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Sambhal News: दस आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार, कोर्ट में जल्द होगी दाखिल

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 05 Jul 2025 01:23 AM IST
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Charge sheet ready against ten accused, will be filed in court soon
संभल। 24 नवंबर को हुए बवाल में 10 आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार कर ली है। जल्द ही यह चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। एसआईटी बवाल में दर्ज सभी 12 मुकदमों में से 11 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अब आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जा रही है। सांसद जियाउर्रहमान बर्क और जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट समेत 23 आरोपियों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जो आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। उनकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जानी प्रक्रिया चल रही है।
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जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में पांच लोगों की जान गई थी। 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। यह बवाल जामा मस्जिद पर काबू होने के बाद नखासा तिराहा, हिंदूपुरा खेड़ा और दीपा सराय चौक में भी हुआ था। इन इलाके में पुलिस पर हमला किया गया था। संभल कोतवाली और नखासा थाने में 11 मुकदमें दर्ज हुए थे। एक जीरो एफआईआर मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा में दर्ज की गई थी जो बाद में ट्रांसफर होकर संभल कोतवाली आ गई थी। इसी जीरो एफआईआर की चार्जशीट दाखिल होनी बाकी है। यह जानलेवा हमले के मामले में जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी।
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आगजनी और तोड़फोड़ में हुआ था लाखों रुपये का नुकसान, भरपाई की जाएगी
बवाल के दौरान भीड़ ने कार, बाइक को आग लगा दी थी। इसके अलावा तोड़फोड़ की थी। प्रशासन ने इस नुकसान का आकलन कराया है। इस आकलन रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों से भरपाई की जानी है। हालांकि अभी भरपाई की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। वाहन फूंकने और तोड़फोड़ की आकलन रिपोर्ट परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई है। अन्य नुकसान की रिपोर्ट राजस्व कर्मचारियों ने तैयार की है।
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सदर की जमानत पर 24 जुलाई को हो सकती है सुनवाई
जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट की जमानत पर सुनवाई हाईकोर्ट में की जानी है। 24 जुलाई को सुनवाई की जा सकती है। सदर 23 मार्च से जेल में बंद हैं। एसआईटी ने पूछताछ के बाद उनको कोतवाली से गिरफ्तार किया था। सदर पर आरोप है कि उन्हों बवाल की साजिश रची थी और गंभीर अपराध में गलत बयान दिए थे। इसके आधार पर ही उनकी गिरफ्तारी की गई। संभल की सेशन कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद परिजन हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अब 24 जुलाई को सुनवाई हो सकती है।
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