फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Advocates given detailed information on filing income tax returns

Sambhal News: अधिवक्ताओं को आयकर विवरणी दाखिल करने की दी विस्तृत जानकारी

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 29 Mar 2026 02:15 AM IST
विज्ञापन
Advocates given detailed information on filing income tax returns
चंदौसी। जनपद न्यायालय चंदौसी स्थित स्व. अजीत सिंह एडवोकेट सभागार में अधिवक्ताओं के लिए आयकर विवरणी दाखिल करना क्यों आवश्यक है विषय पर अधिवक्ता परिषद ब्रज जनपद इकाई संभल द्वारा स्वाध्याय मंडल का आयोजन किया गया।
विज्ञापन

मुख्य वक्ता कर अधिवक्ता विभोर कुमार बंसल ने बताया कि जिन लोगों की व्यक्तिगत आय 12 लाख रुपये वार्षिक तक है, वे शून्य कर के दायरे में आते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की आय चार लाख रुपये वार्षिक से अधिक है तो
विज्ञापन

आयकर विवरणी दाखिल करना आवश्यक है। ताकि वास्तविक स्थिति पता चल सके। ऐसा न करने पर अधिकतम 10 हजार रुपये तक के अर्थदंड का प्रावधान है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई अधिवक्ता वकालत के अतिरिक्त अन्य कोई व्यावसायिक कार्य करता है तो उससे होने वाली आय भी उसकी वार्षिक आय में जोड़ी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने अधिवक्ताओं को अपनी आय-व्यय का नियमित लेखा-जोखा रखने की सलाह दी, जिससे शुद्ध आय का सही आकलन हो सके। इससे न केवल आय का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, बल्कि पूंजी व परिसंपत्तियों के निर्माण में भी मदद मिलती है। साथ ही बैंक से ऋण लेने में भी सुविधा होती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन-देन की स्थिति में भी आयकर विवरणी दाखिल करना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा निर्धारित सीमा से अधिक लेन-देन पर बैंक खाते फ्रीज किए जा सकते हैं।

इस अवसर पर श्रीगोपाल शर्मा, विष्णु शर्मा, अमरीश अग्रवाल, सचिन गुप्ता, चरण सिंह, रजनी शर्मा, रिंकी, विनीत कुमार, यश गौतम, यशपाल राणा सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे। विषय प्रस्तुतिकरण स्वाध्याय मंडल प्रभारी विक्रम सिंह ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजीव शर्मा तथा संचालन प्रवीण गुप्ता ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed