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Sambhal News: अपहरण व दुष्कर्म के मामले में किया दोषमुक्त

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 18 Oct 2023 01:51 AM IST
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Acquitted in kidnapping and rape case
चंदौसी। दुष्कर्म और अपहरण के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया है। युवक पर किशोरी का अपहरण करने और दुष्कर्म करने का आरोप था
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। किशोरी के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 26 सितंबर 2016 को उनकी 17 वर्षीय बेटी को युवक बहला फुसलाकर ले गया था। जहां दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया। इसके बाद मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव के न्यायालय में हुई। जहां साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है। संवाद
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