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उम्मीदवारों को पढ़ाया आदर्श आचार संहिता का पाठ

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 12 Mar 2019 01:23 AM IST
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उम्मीदवारों को पढ़ाया आदर्श आचार संहिता का पाठ
बहजोई। लोकसभा चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकेगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग सख्त है। यह बात जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आचार संहिता का पाठ पढ़ाते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी ऐसा कोई काम नहीं करेगा, जिससे कि सामुदायिक सद्भाव व आपसी सौहार्द बिगड़े। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचें।
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वोट प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय की दुहाई नहीं दी जाएगी। किसी भी सभा, जुलूस या प्रचार का कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा। इसके लिए संबंधित निर्वाचन अधिकारी से अनुमति ली जाएगी। निर्वाचन व्यय संबंधी प्रावधान लागू हो चुके हैं। प्रचार से संबंधित खर्चों का लेखा-जोखा रखें। शराब, उपहार, धन व मुफ्त भोजन वितरित नहीं किया जाएगा। शस्त्र का प्रयोग भी वर्जित रहेगा।
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आदर्श आचार संहिता लगते ही जिले में धारा 144 लागू की गई है। आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी कार्य करें। उन्होंने चेताते हुए कहा कि आचार संहिता का उल्लघंन किए जाने पर अधिकतम कार्रवाई तय है। निर्वाचन से संबंधित सभी टीमें क्षेत्र में भ्रमण पर रहेंगी। लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जाने में सभी सहयोग करें। किसी भी शिकायत, सुझाव व जानकारी के लिए कंट्रोल रूम 24 घंटे खुलेगा।
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चुनाव के दौरान सुविधा के लिए पूरी टीम तैयार रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग का टोल फ्री नंबर 1950 है। एनजीआरएस व समाधान पोर्टल पर भी शिकायत या सुझाव दिए जा सकते हैं। इस दौरान तीनों तहसीलों के एसडीएम समेत एएसपी व अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

अब जनता भी देख सकेगी उम्मीदवारों का चरित्र
बहजोई। लोकसभा चुनाव के दौरान मैदान में आने वाले उम्मीदवारों का चरित्र अब जनता भी आसानी से देख सकेगी। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने गाइड लाइन बनाई है। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अपने आपराधिक रिकार्ड की जानकारी भी नामांकन के समय इस आशय की घोषणा करनी होगी कि उन पर कौन-कौन से मुकदमे हैं। सजा याफ्ता है, पूरा ब्यौरा देना होगा। निर्वाचन अधिकारी के साथ-साथ यह पूरी सूचना अपने राजनैतिक दल को भी देनी होगी। आपराधिक विवरण दर्ज है तो इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मीडिया में प्रकाशित भी कराना होगा।

सोशल मीडिया के सभी अकाउंट भी देने होंगे
बहजोई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हर अभ्यर्थी को नामांकन के समय आरओ के समक्ष सोशल मीडिया में सभी अकाउंट की जानकारी भी देने होगी। इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप व ट्वीटर आदि अकाउंटों की उद्घोषणा करनी पड़ेगी। कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करता है तो एमसीएमसी सेल से प्रमाणित कराया जाना आवश्यक होगा। प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रचार-प्रसार के लिए खर्च किए जाने वाली धनराशि चुनाव खर्च में दिखानी होगी। यदि सोशल मीडिया का कोई अकाउंट दूसरे से चलवाया जा रहा है तो उसके दफ्तर व कर्मचारियों के खर्चे को व्यय में शामिल किया जाएगा। प्रचार-प्रसार की सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम होना आवश्यक है।


वोट लेने को नहीं किया जाएगा धर्मस्थलों का प्रयोग
बहजोई। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा चुनाव के दौरान वोट प्राप्त करने के लिए धर्मस्थलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी भवन पर बिना अनुमति के झंडा, पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिंग व होर्डिंग नहीं लगाए जा सकेंगे। सार्वजनिक व सरकारी भवन, मार्ग व संपत्ति पर किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा। एक दूसरे की सभाओं में कोई भी राजनैतिक दल बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। यदि किसी स्थल पर कोई दल या अभ्यर्थी कोई जनसभा कर रहा है तो दूसरे दल अथवा उम्मीदवार को उस स्थल पर जनसभा करने की अनुमति नहीं मिल सकेगी।
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