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Sambhal News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 31 May 2025 01:46 AM IST
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20 years imprisonment for raping a minor
चंदौसी(संभल)। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि तीन अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया।
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थाना रजपुरा क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पीड़ित पिता ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि 26 मई 2022 की शाम साढ़े आठ बजे करीब उसकी 15 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। वह और उसकी पत्नी बाजार गए हुए थे। उसी समय जितेंद्र उर्फ छोटू पुत्र तेजपाल उर्फ तेजी निवासी गांव रसूलपुर कलां थाना जरीफनगर जिला बदायूं उसकी पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया। पुत्री अपना मोबाइल घर छोड़ गई और घर में रखे 12 लाख रुपये व दो सोने की चेन लेकर चली गई थी।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर जितेंद्र उर्फ छोटू आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। विवेचना के दौरान नाबालिग को बरामद कर साक्ष्यों को जुटा कर पुलिस ने चंद्रपाल निवासी गांव भकरौली थाना धनारी, तेजपाल, नेत्रपाल, नत्थू सिंह निवासी गांव दतावली थाना हयातनगर जिला संभल के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया।
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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार सिंह यादव व आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी नेत्रपाल को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि आरोपी चंद्रपाल, तेजपाल व नत्थू आदि को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया
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