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Sambhal: नाबालिग को अकेली देख घर में घुसे युवक, दुष्कर्म कर अगवा करने की कोशिश, अब दस साल जेल में रहेगा दोषी

Thu, 11 Jan 2024 02:14 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, संभल
अमर उजाला नेटवर्क, संभल Updated Thu, 11 Jan 2024 02:14 AM IST
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Seeing a minor alone, a young man entered the house, tried to kidnap her, ten years in jail
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

चंदौसी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि थाना चंदौसी के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने वर्ष 2018 में थाने में तहरीर देकर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था।

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आरोप लगाया था कि दो अक्तूबर 2018 को सुबह आठ बजे उसकी नाबालिग बेटी को अकेला देखकर आरोपी अंकित व उसका दोस्त जबरन घर में घुस गए और उसका अपहरण का प्रयास किया। शोर मचाने पर मोहल्ले का एक व्यक्ति आया और उसकी बेटी को छुड़ाने का प्रसास किया। जिस पर आरोपी बेटी को चाकू से धमकी देकर फरार हो गए।

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इस मामले की चंदौसी पुलिस ने नौ अक्तूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने न्यायालय में दुष्कर्म, अपहरण व पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। इस मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट-अपर सत्र न्यायाधीश चंदौसी अशोक कुमार यादव के न्यायालय में हुई। जिसमें न्यायालय ने आरोपी अंकित को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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