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Saharanpur News: हत्या के मामले में युवक को उम्रकैद

Tue, 21 Mar 2023 12:32 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 21 Mar 2023 12:32 AM IST
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Youth gets life imprisonment in murder case
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट कक्ष संख्या दो सरला दत्ता ने हत्या का दोष सिद्ध हो जाने पर जनपद मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के ग्राम तेजलहेड़ा निवासी मिंटू उर्फ आशीष को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया 13 जुलाई 2013 को जय भगवानपुर निवासी बिल्लू उर्फ विजय अपनी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए ग्राम साधारणपुर गया था। शादी से लौटते हुए पंचायत घर के सामने ग्राम तेजलहेड़ा निवासी मिंटू उर्फ आशीष और राहुल ने बिल्लू को जाति सूचक शब्द कहते हुए गालियां दी, जब बिल्लू ने विरोध किया तो मिंटू उर्फ आशीष ने उसके पेट में चाकू मार दिया, जिससे बिल्लू की मृत्यु हो गई थी। मृतक बिल्लू के भाई मोनू ने देवबंद थाने पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत मिंटू उर्फ आशीष और राहुल के खिलाफ हत्या और एससीएसटी एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए मिंटू उर्फ आशीष को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। राहुल के किशोर होने के कारण अलग से पत्रावली चल रही है। मिंटू जमानत पर चल रहा था, जिसे सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया है।
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