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Saharanpur News: 12 प्रकार की आईडी दिखाकर वोटर कर सकेंगे मतदान
Wed, 10 Apr 2024 02:41 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Wed, 10 Apr 2024 02:41 AM IST
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सहारनपुर। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र के विकल्प भी दिए गए हैं। मतदाता 12 प्रकार के पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकते हैं। इससे फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर भी किसी वोटर को मतदान से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।
सहायक निर्वाचन अधिकारी हरिकृष्ण शर्मा ने बताया कि मतदाता 12 प्रकार के पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों एवं डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, और एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड शामिल हैं। इनके अलावा फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियाें द्वारा अपने कर्मचारियों को फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड आदि को भी पहचान पत्र के विकल्प के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मतदान करने के लिए वोटर को मतदाता सूचना पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को साथ ले जाना होगा।
सहायक निर्वाचन अधिकारी हरिकृष्ण शर्मा ने बताया कि मतदाता 12 प्रकार के पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों एवं डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, और एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड शामिल हैं। इनके अलावा फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियाें द्वारा अपने कर्मचारियों को फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड आदि को भी पहचान पत्र के विकल्प के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मतदान करने के लिए वोटर को मतदाता सूचना पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को साथ ले जाना होगा।
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