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Saharanpur News: भतीजी के साथ दुष्कर्म के दोषी ताऊ को 10 साल कैद

Sat, 26 Sep 2026 12:55 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:55 AM IST
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Uncle sentenced to 10 years in prison for raping niece
मुजफ्फरनगर। चरथावल थाना क्षेत्र के गांव में रिश्तों की मर्यादा तार-तार कर सगी भतीजी के साथ दुष्कर्म के दोषी ताऊ कृष्ण को अदालत ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 की पीठासीन अधिकारी शिव कुमारी ने फैसला सुनाया।
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पीड़िता का पिता परिवार को छोड़कर कहीं चला गया था। इसके बाद उसकी मां अपने बच्चों को लेकर ताऊ कृष्ण के साथ रहने लगी थी। पीड़िता ने एक अगस्त 2018 की रात मोहल्ले में शोर मचाकर और पुलिस को कॉल कर मामले की जानकारी दी। पीड़िता का कहना था कि ताऊ ढाई महीने से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपपत्र दाखिल किया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कांत ने बताया कि शुक्रवार को अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। दोषी ताऊ को 10 साल कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। बीस हजार रुपये बतौर प्रतिकर पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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