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Saharanpur News: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास
Tue, 06 Feb 2024 12:31 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Tue, 06 Feb 2024 12:31 AM IST
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सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 आलोक शर्मा की अदालत ने हत्या के दोषी तीतरो के सालियर गांव निवासी शुभम और मढ़ गांव निवासी सूरज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया की दिनांक आठ दिसंबर 2014 को दिल्ली निवासी विजय भल्ला ने थाना कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 22 नवंबर को वह सहारनपुर आया था। जब नाजिरपुरा में रहने वाले अपने सगे भाई अजय भल्ला के घर पंहुचा तो घर का ताला बंद था। वह वापस चला गया। आठ दिसंबर को दोबारा भाई के घर पहुंचा तो फिर ताला लटका मिला। शक होने पर ताला तोड़ा गया। मकान के अंदर अजय भल्ला का शव पड़ा मिला। जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। दोनों आरोपियों का अजय के साथ उठना-बैठना थाभ्यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था, जिस पर सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया की दिनांक आठ दिसंबर 2014 को दिल्ली निवासी विजय भल्ला ने थाना कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 22 नवंबर को वह सहारनपुर आया था। जब नाजिरपुरा में रहने वाले अपने सगे भाई अजय भल्ला के घर पंहुचा तो घर का ताला बंद था। वह वापस चला गया। आठ दिसंबर को दोबारा भाई के घर पहुंचा तो फिर ताला लटका मिला। शक होने पर ताला तोड़ा गया। मकान के अंदर अजय भल्ला का शव पड़ा मिला। जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। दोनों आरोपियों का अजय के साथ उठना-बैठना थाभ्यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था, जिस पर सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
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